बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे प्रथम के न्यायाधीश तरूण कुमार ने सोमवार को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Feb 2019 12:40 AM (IST) Updated:Tue, 19 Feb 2019 12:40 AM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास
बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे प्रथम के न्यायाधीश तरूण कुमार ने सोमवार को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आईपीसी की धारा के तहत 10 साल तथा पॉक्सो कोर्ट के तहत उतने ही अवधि की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनो सजा साथ-साथ चलेगी। इसके अलावा 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि महिला थाना कांड संख्या-4915 के तहत परसबिगहा थाना क्षेत्र के खैरा मठिया गांव निवासी रामविलास यादव को परिजनों द्वारा नामजद अभियुक्त बनाया गया था। प्राथमिकी में यह उल्लेख किया गया था कि पांच साल की बच्ची घर के पास आम के पेड़ के नीचे खेल रही थी। उसी जगह आरोपी खाट बिछाकर आम की रखवाली कर रहा था। किसी को वहां मौजूद नहीं पाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बच्ची की रोने चिखने की आवाज पर जब लोग वहां पहुंचे तब तक वह फरार हो गया था।

chat bot
आपका साथी