गोपालगंज में शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, डीएम ने जारी किया निर्देश

15 मई तक तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी रहेगी रोक।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 09:57 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 09:57 PM (IST)
गोपालगंज में शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, डीएम ने जारी किया निर्देश
गोपालगंज में शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, डीएम ने जारी किया निर्देश

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के बाद सरकार के स्तर पर नाइट क‌र्फ्यू लगाने तथा अन्य दिशानिर्देशों को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने तमाम वरीय पदाधिकारयिों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीएम ने सरकार के निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इसके तहत शाम के छह बजे तक की जिले में भी दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद अगर कहीं भी दुकान खुली मिली तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सूबे की सरकार के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने आगामी 15 मई तक इस आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा। डीएम ने कहा कि इस अवधि में तमाम शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। स्कूलों व कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी। बीपीएससी, केंद्रीय चयन पर्षद, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग तथा बिहार तकनीकी चयन आयोग की परीक्षाओं पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। डीएम ने कहा कि सरकारी व निजी कार्यालय अब शाम के पांच बजे बंद हो जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्विमिग पुल, स्टेडियम, जिम, र्पाक व उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। रात में नौ बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगी। बस, हवाई व रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा व भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन होम डिलीवरी व टेक अवे सर्विस का संचालन रात के नौ बजे तक किया जा सकेगा।

इनसेट

सरकारी अथवा निजी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर नहीं होंगे

गोपालगंज : प्रशासनिक जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देश के बाद सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के सरकारी या निजी कार्यक्रम का आयोजन अब नहीं हो सकेगा। यह निर्देश दाह संस्कार कार्यक्रम और विवाह व श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। दफन व दाह संस्कार में अधिकतम 25 और शादी व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। वहीं हाट-बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्षों व नगर निकायों के ईओ को जिम्मेदारी दी गयी है। वे क्षेत्रवार व मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट तिथियों पर खोलने का आदेश जारी कर सकेंगे। अधिक भीड़ लगनेवाली मंडियों पर प्रतिबंध लगाते हुए खुले जगह में स्थानांतरित किया जाएगा। दोनों अनुमंडलों के एसडीओ को भीड़ पर नियंत्रण के लिए जरुरत के अनुसार 144 लागू करने को कहा गया है।

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