शराब तस्करों का नेटवर्क तोड़ने की दिशा में काम करे पुलिस : सारण डीआइजी

सारण डीआइजी मनु महाराज ने बलथरी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण पुलिस व उत्पाद विभाग को समन्वय बना कर काम करने का दिया निर्देश।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 09 Jan 2021 09:08 PM (IST) Updated:Sat, 09 Jan 2021 09:08 PM (IST)
शराब तस्करों का नेटवर्क तोड़ने की दिशा में काम करे पुलिस : सारण डीआइजी
शराब तस्करों का नेटवर्क तोड़ने की दिशा में काम करे पुलिस : सारण डीआइजी

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज) : शनिवार को सारण डीआइजी मनु महाराज जिले में प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश- बिहार सीमा पर स्थित बलथरी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। दोपहर करीब 1.30 बजे डीआइजी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बलथरी चेक पोस्ट पहुंचे । यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश से आ रहे वाहनों की जांच प्रक्रिया को देखा। पुलिस चौकी से पैदल ही वे चेक पोस्ट पहुंचे। बारी-बारी से उन्होंने आबकारी तथा परिवहन विभाग के पदाधिकारियों से चेक पोस्ट की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले किसी भी वाहन को बिना जांच राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सदर एसडीपीओ नरेश पासवान, कुचायकोट थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आरोप पत्र के अभाव में शराब कांड के आरोपित को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : पुलिस की सुस्ती शनिवार को उस वक्त भारी पड़ गई जब न्यायालय ने शराब की तस्करी के मामले में जेल में बंद एक आरोपित को निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोप पत्र नहीं सौंपने के कारण जमानत दे दी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को जमानत देने के साथ ही इस आदेश की प्रति डीएम व एसपी को भेज दी है। इससे लापरवाही बरतने वाले अनुसंधानकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

जानकारी के अनुसार, जादोपुर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के धर्मपुर मलहोरी घाट के समीप गंडक नदी के किनारे 23 फरवरी 2020 को छापेमारी कर 292 लीटर शराब बरामद किया था। छापेमारी के दौरान नाव से शराब की तस्करी करने के मामले में छह आरोपित भाग निकले। बाद में पुलिस ने इस आपराधिक मामले में नामजद आरोपित जादोपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव के राकेश राय को गिरफ्तार कर नौ नवंबर को जेल भेज दिया। आरोपित राकेश राय को जेल भेजने के बाद पुलिस ने निर्धारित समय सीमा के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित नहीं किया। निर्धारित 60 दिन के अंदर अनुसंधानकर्ता की ओर से आरोप पत्र नहीं सौंपने के कारण एडीजे द्वितीय लवकुश कुमार के न्यायालय ने शनिवार को आरोपित राकेश राय को सीआरपीसी की धारा 167(2) का लाभ देते हुए दस-दस हजार रुपये के दो-दो मुचलकों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश की प्रति डीएम और एसपी के पास भी आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

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