गोपालगंज में प्रशासन सतर्क, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

प्रत्येक दिन की जा रही 3800 लोगों की कोविड जांच 14000 लोगों को प्रत्येक दिन कोविड टीकाकरण का लक्ष्य 119700 लोगों का किया जा चुका है टीकाकरण 728791 व्यक्तियों की की गई कोरोना की जांच 11-14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध-विवाह के लिए 200 की सीमा।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 11 Apr 2021 08:53 PM (IST) Updated:Sun, 11 Apr 2021 08:53 PM (IST)
गोपालगंज में प्रशासन सतर्क, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
गोपालगंज में प्रशासन सतर्क, शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सजग और सतर्क है। आम लोगों को कोराना से बचाव के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना होगा। रविवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में अब शाम के सात बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इसके बाद दुकान खुली रखने की स्थिति में दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क व शारीरिक दूरी के नियम का पालन दुकानदारों से लेकर आम लोगों को करना होगा। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1,19,700 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार अब तक जिले में 7,28,791 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिदिन 3800 से अधिक व्यक्तियों की कोविड जांच की जा रही है। प्रतिदिन टीकाकरण का लक्ष्य 14000 रखा गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन करने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 11-14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह तय किया गया है कि टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाया जाए। टीकाकरण के बाद लोग ज्यादा सुरक्षित होंगे। इनसेट

मठ-मंदिर व मस्जिद श्रद्धालुओं के लिए बंद

गोपालगंज : डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मठ-मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किये गये हैं। दुकान-मॉल शाम सात बजे बंद हो जायेंगे। होटल में पचीस फीसदी लोग ही ठहर सकेंगे। सिनेमा हाल की क्षमता का 50 फीसदी ही उपयोग होगा। मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रासपोर्ट में 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्राइवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। इनसेट

18 अप्रैल तक बंद किए गए शिक्षण संस्थान

गोपालगंज : जिलाधिकारी ने कहा कि नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेजों के अलावा कोचिग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूल और कोचिग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन की सुसंगत धाराओं के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए कैंपस को सील किया जाएगा। इनसेट

सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

गोपालगंज : डीएम ने बताया कि कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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