Bihar Panchayat Chunav: मतदाता सूची का वार्ड वार विखंडन कल से, जानिए चुनाव से जुड़ी आवश्‍यक बातें

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन शुरू किया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची का विखंडन 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। यह 28 दिसंबर तक चलेगा।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Sun, 13 Dec 2020 09:45 AM (IST) Updated:Sun, 13 Dec 2020 01:47 PM (IST)
Bihar Panchayat Chunav: मतदाता सूची का वार्ड वार विखंडन कल से, जानिए चुनाव से जुड़ी आवश्‍यक बातें
पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा विभाग। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

जेएनएन, डेहरी आॅन सोन (रोहतास)। राज्य निर्वाचन आयोग नए वर्ष में होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के सचिव ने जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को निर्देश जारी किया है । जारी निर्देश के अनुसार  पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के वार्डवार मतदाता सूची (Voters List) का विखंडन शुरू किया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता सूची का विखंडन 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। यह 28 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी 2021 को होगा।  मतदाता सूची पंचायत मुख्यालय एवं प्रखंड कार्यालय, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय तथा जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में सूची प्रकाशित होगी।

पहली जनवरी 2020 ही रहेगी अहर्ता तिथि (Eligibility Date)

पंचायत चुनाव नियमावली के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त मतदाता सूची को ही पंचायत के वार्ड वार विखंडन किया जाना है। इस हिसाब से पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची में उन्हीं के नाम शामिल होंगे जिनके नाम विधानसभा चुनाव के समय की मतदाता सूची में शामिल थे। यानी पहली जनवरी 2020 को जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली थी और अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा लिया वे ही पंचायत चुनाव में वोट डाल सकेगें।

राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त (State Election Commissioner) के निर्देश पर ही जुड़ेगा नाम

यदि कोई पहली जनवरी 2021 को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हों औऱ मतदाता सूची में नाम जोड़वाना चाहते हों तो तब तक उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है। निर्देश के अनुसार  मतदाता सूची संशोधन का अन्य कार्य जैसे मृत्युपरांत नाम विलोपन, भूलवश नाम का दूसरे वार्ड में अंकन या विखण्डन के दौरान छूट जाना, मुद्रण भूल के कारण नाम, पिता या पति के नाम ,उम्र,लिंग, पता एवं फ़ोटो आदि त्रुटि का संशोधन जिला निर्वाचन पदाधिकारी करवा सकते हैं।

 सूची विखंडन एवं प्रकाशन का शिड्यूल

मतदाता सूची का वार्ड वार विखण्डन--14 से 28 दिसंबर तक

टाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची सॉफ्ट प्रति में-29 दिसम्बर से 12 जनवरी

प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण-13 से 18 जनवरी

मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन-19 जनवरी

सूची प्रकाशन अवधि-19 जनवरी से 1 फरवरी तक

दावा एवं आपत्ति का निराकरण-20 जनवरी से 8 फरवरी तक

मतदाता सूची में नई प्रविष्टियां पर आयोग का अनुमोदन-14 फरवरी तक

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन-  19 फ़रवरी

मतदाता सूची का मुद्रण --24 फरवरी तक

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