भभुआ में दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की हुई सजा, एक-एक लाख का न्यायालय ने लगाया अर्थ दंड

न्यायालय में शराब तस्करी के मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। उन्होंने बताया इसी तरह दुर्गावती के कृत्य को शराब पीने के मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय ने अर्थदंड नहीं जमा करने पर सजा भुगतने का भी आदेश दिया है।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Publish:Wed, 03 Nov 2021 04:27 PM (IST) Updated:Wed, 03 Nov 2021 04:27 PM (IST)
भभुआ में दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की हुई सजा, एक-एक लाख का न्यायालय ने लगाया अर्थ दंड
दो शराब तस्करों को पांच-पांच वर्ष की हुई सजा

 जासं, भभुआ: कैमूर अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद आलोक गुप्ता की अदालत ने अदालत ने दो शराब तस्करों को मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा इसी अदालत ने शराब पीने के मामले में दुर्गावती थाना क्षेत्र के विजय शंकर सिंह को शराब पीने के मामले में दोषी पाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है जुर्माने की राशि नहीं अदा करने की स्थिति में इन तीन  माह का कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 4 जनवरी 2021 को उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब तस्कर प्रमोद तिवारी थाना रामगढ़ मनोज कुमार चौसा बक्सर को 505 टेट्रा पैक शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके विरुद्ध न्यायालय में मामला चला। न्यायालय में शराब तस्करी के मामले में दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। उन्होंने बताया इसी तरह दुर्गावती के कृत्य को शराब पीने के मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय ने अर्थदंड नहीं जमा करने पर सजा भुगतने का भी आदेश दिया है। 

अक्टूबर माह तक 1,588 लोगों को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया

बता दें कि बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2016 से पूरी तरह से शराब बंदी लागू है। शराबबंदी को ले पुलिस उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। 2016 से अक्टूबर माह तक कैमूर जिले में 1,588 लोगों को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है साथ ही 423 वाहनों को भी जब्त किया गया है। बीते अक्टूबर माह में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जबकि एक मोटरसाइकिल चार-चार पहिया वाहन और छह ट्रक भी जब्त किए गए हैं।

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