नवादा में मंदिर निर्माण को लेकर भिड़ गए थे दो समुदाय, 108 लोगों हुआ ऐसा, जानकर रह जाएंगे हैरान

107 के तहत आरोपित एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। एक दूसरे से बोल नहीं सकते। यहां तक कि उनके एक दूसरे को देखने पर भी मनाही होगी। अगर उन्‍होंने नियमों का उल्‍लंघन किया तो वे कानून कार्रवाई की जद में आएंगे।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Sat, 12 Jun 2021 06:16 PM (IST) Updated:Sat, 12 Jun 2021 06:16 PM (IST)
नवादा में मंदिर निर्माण को लेकर भिड़ गए थे दो समुदाय, 108 लोगों हुआ ऐसा, जानकर रह जाएंगे हैरान
पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बांड भरती आरोपित। जागरण।

संवाद सूत्र, गोविंदपुर (नवादा)। थाना क्षेत्र के बनियाबीघा गांव मे पिछले बुधवार को मंदिर निर्माण को लेकर गांव में ही दो समुदाय के लोगो मे झड़प और वाद विवाद काफी हो जाने से जिला से प्रशासन आकर मामला को शांत किया गया। इसी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने दोनो पक्षो के 108 को मुदालय बना कर 107 लगा देने की बात आई।

शनिवार को रजौली से कार्यपालक दंडाधिकारी अखिलेश शरण शर्मा ने वनियाबीघा पंचायत सरकार भवन आकर सभी 108 लोगो को बांड भराने की बात की गई। यहां बता दे कि बुधवार 9 जून को दिन के 12 बजे एकाएक गांव के ही  दो समुदाय के बीच झड़प और मारपीट हो गई। इसके बाद तुरंत थानाध्यक्ष डॉ नरेंद्र प्रसाद दल बल के साथ पहुंच कर मामला को शांत करने लगे, लेकिन वाद विवाद ज्यादा होने पर जिला मुख्यालय खबर किया तुरंत रजौली अनुमंडल अधिकारी चंद्रशेखर आजाद व एएसपी महेंद्र कुमार बसंत्री तथा अन्य दो तीन थाना के थानाध्यक्ष भी दल बल के साथ पहुंच कर कैम्प कर मामला को शांत करा दिया।

बताते चलें कि जिस स्थान पर मंदिर निर्माण काफी दिन से धीरे धीरे हो रहा था। वहीं पर कब्रिस्तान भी था। इसी में एक समुदाय के लोगों ने अगर कब्रिस्तान नहीं बना तो हम लोग मंदिर भी नही बनाने देंगे और जहां तहां यही सोशल मीडिया से वायरल कर दिया। इसी बात को लेकर दो समुदाय के बीच झड़प हुआ था। घटनास्थल पर वरीय पदाधिकारी आकर दोनो समुदाय को स्थल पर किसी तरह का निर्माण नही करने का निर्देश देकर चले गए।

इसी क्रम में शनिवार को अनुमंडलाधिकारी के निर्देश पर बनियाविघा के घटनास्थल से संबंधित 108 लोगो पर धारा 107 लगा दिया। इसके आलोक में कार्यपालक दंडाधिकारी ने बनियाविघा जाकर सभी 107 धारा लगने वालों पर कैम्प लगाकर उस विवादित स्थल पर किसी तरह का निर्माण में सहायता करने पर जुर्माना तथा विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए बांड बना कर छोड़ दिया।

मालूम हो कि 107 के तहत आरोपित एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। एक दूसरे से बोल नहीं सकते। यहां तक कि उनके एक दूसरे को देखने पर भी मनाही होगी। अगर उन्‍होंने नियमों का उल्‍लंघन किया तो वे कानून कार्रवाई की जद में आएंगे।

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