Gaya: सड़क की दाईं और बाईं ओर की दुकानें खुलने का समय तय, जानिए कब खुलेंगी किधर की दुकानें

कोरोना गाइडलाइन को लागू कराने के लिए जिला प्रशासन चौकस है। इस क्रम में दुकानें खुलने की अवधि और दिन भी निर्धारित कर दी गई है। 15 मई तक कोरोना का गाइडलाइन लागू रखने का निर्देश सरकार ने दे रखा है।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 08:34 AM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 08:34 AM (IST)
Gaya: सड़क की दाईं और बाईं ओर की दुकानें खुलने का समय तय, जानिए कब खुलेंगी किधर की दुकानें
दुकानें बंद करने को लेकर हो रहा प्रचार-प्रसार। जागरण

गया, जागरण संवाददाता। संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में फुटपाथ की सभी दुकानों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। सड़क के दोनों किनारे नो वेंडिंग जोन के रूप में रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सा सेवाओं की दुकान को छोड़कर निर्धारित मार्ग में रूट के अनुसार तय किए गए सड़क के दाईं और बांई ओर की सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। सभी प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान रूट दिशा के अनुसार दाएं-बाएं का निर्धारण कर दिए गए कार्य दिवस के अनुसार खुलेंगे एवं बंद रहेंगे। निर्धारित रूट चार्ट की सूची जिला प्रशासन ने तय कर दी है। हर रूट पर दाएं-बाएं के अनुसार अलग-अलग दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है।

15 मई तक शाम 6 बजते ही गिराने होंगे दुकानों के शटर

जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने 15 मई 2021 तक जिले में अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान निर्धारित तिथि तक बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। पिछले आदेश के द्वारा दुकानों को 7 बजे संध्या तक बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसे संशोधित करते हुए अपराह्न 6 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी सरकारी, निजी कार्यालय अपराह्न 5 बजे बंद हो जाएंगे। समाहरणालय गया के सभी विभागों, कार्यालय प्रधान/प्रभारी पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त निदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम पूरी तरह से बंद रहेंगे

कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और कंटेनमेंट जोन में प्रावधानित प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉङ्क्षपग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन रात्रि 9 बजे तक किया जा सकेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे।

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