Lockdown: शादियां तो होंगी लेकिन न बैंड बजेगा और न डीजे, थाने में तीन दिन पहले देनी होगी सूचना

बिहार मे 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसको लेकर डीएम सौरभ जोरवाल ने प्रेस वार्ता की। कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। एसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष बीडीओ व सीओ के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 06:36 PM (IST) Updated:Tue, 04 May 2021 06:36 PM (IST)
Lockdown: शादियां तो होंगी लेकिन न बैंड बजेगा और न डीजे, थाने में तीन दिन पहले देनी होगी सूचना
प्रेेसवार्ता में जरूरी जानकारी देते डीएम और एसपी। जागरण

औरंगाबाद, औरंगाबाद। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown in Aurangabad) की घोषणा की है। पांच मई से लेकर आगामी 15 मई तक पूरे जिले संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं (Essential Services) को छोड़ अन्य सभी प्रकार के गतिविधियों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उक्त बातें मंगलवार को समाहरणालय स्थित योजना भवन के सभाकक्ष में डीएम सौरभ जोरवाल एवं एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने प्रेसवार्ता के दौरान कहीं।

पूरे जिले में लागू रहेगी धारा 144

डीएम ने दो टूक कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनावश्यक सड़क व बाजार में निकलने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज से पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगा। धारा का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सदर एवं दाउदनगर अनुमंडल में धारा 144 लगाई गई है। बोले कि लॉकडाउन के जो कायदे कानून हैं उसे सभी को मानना होगा। नहीं मानने पर दंड के भागी होंगे।

बंद रहेंगे सभी राज्य के सरकारी कार्यालय

डीएम ने बताया कि इस दौरान जिले में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। केवल जरूरी सेवा से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। जैसे पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, विद्युत, जल, नगर परिषद व नगर पंचायत के अलावा दूरसंचार, डाक व कृषि विभाग जैसे कार्यालय खुले रहेंगे। बाकी सभी तरह के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 

सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, ऑनलाइन सुविधा रहेगी जारी

सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवा जैसे खाद्य सामग्री, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली तथा योजनाओं के निर्माण सामग्री, इंटरनेट की दुकानें खुलेंगी। जन वितरण प्रणाली की दुकान सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक खुलेंगे। दवा की दुकान, एटीएम एवं पेट्रोल पंप हर समय खुले रहेंगे। ठेले पर सब्जी व फल बेचने की अनुमति दिनभर की होगी। सब्जी मंडी दोपहर 11 बजे तक ही खुलेंगी। ऑनलाइन सामान डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी।

लॉकडाउन में आवागमन पूरी तरह से रहेगा बंद 

डीएम ने बताया कि लॉकडाउन में आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगी। पैदल व अनावश्यक आवागमन पर भी प्रतिबंध होगा। जरूरतमंद माल वाहक वाहनों के चलने पर रोक नहीं होगी। निजी वाहन के लिए ई- पास निर्गत किया जाएगा जिससे वे जरूरत पडऩे पर आ जा सकते हैं।  रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट जाने के लिए कोई रोक नहीं होगी। लेकिन इस यात्रा के दौरान आपकों पुख्ता सबूत दिखानी होगी। डीएम ने बताया कि जिले में शैक्षणिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। होम डिलिवरी की अनुमति रात नौ बजे तक होगी। शादी विवाह के लिए तीन दिन पहले ही स्थानीय थाना को सूचना देनी होगी। साथ ही बारात के लिए अधिकतम 50 लोगों की अनुमति दी गई है। बारात में न डीजे बजेगा न ही बैंड बाजा। 

सभी थानाध्यक्ष सख्ती से करेंगे पालन 

एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि सभी थानाध्यक्ष अपने बीडीओ व सीओ के साथ समन्वय बनाकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएंगे। जो पाबंदी लगाई गई है उसका हर हाल में पालन कराएंगे। बताया कि पब्लिक परिवहन इसे सख्ती से पालन करेंगे। बताया कि लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की अहम भूमिका है। एसपी ने सभी लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की बात कही। 

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