गया में पूजा-पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा चार फीट की होगी, विसर्जन जुलूस में शामिल हो सकते 10 लोग

चार फीट से अधिक बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं होगी। साथ ही लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा जो व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे। मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे। पूजा पंडाल विसर्जन व जुलूस में डीजे साउंड का प्रयोग नहीं होगा।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 03:47 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 03:47 PM (IST)
गया में पूजा-पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा चार फीट की होगी, विसर्जन जुलूस में शामिल हो सकते 10 लोग
चार फीट की होगी मां दुर्गा की प्रमिता। सांकेतिक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, गया। इस बार के शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना भक्तिमय माहौल में होगी। जगह-जगह पूजा पंंडाल बनेंगे। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। लेकिन यह सब काम सरकारी निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा। इस बाबत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि मंदिर खुले हुए हैं। दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चार फीट से अधिक बड़ी मूर्ति स्थापित नहीं होगी। साथ ही लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा, जो व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे। पूजा पंडाल, विसर्जन व जुलूस में डीजे साउंड का प्रयोग नहीं होगा। पूजा पंडाल में प्रवेश एवं निकास के रास्ते अलग-अलग होंगे। जिलाधिकारी शनिवार को आगामी त्योहारों को लेकर जिला शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उक्त सभी जानकारी सदस्यों को दी।

समझें एक नजर

-बोले एसएसपी, कहीं भी नहीं बजेगा डीजे साउंड, समय रहते थाना में साउंड सिस्टम को जमा करवाएं

-सभी पूजा पंडालों के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य,  20 जिम्मेवार लोगों का देना होगा नाम व पता

-डीएम व एसएसपी ने त्योहारों को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक

इस साल भी नहीं जलेगा रावण-मेघनाथ, मेले पर भी रोक

जिले में कहीं भी रावण दहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व मेला का आयोजन भी नहीं होगा। शांति समिति की बैठक में एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा कि लोगों के धर्म एवं आस्था के साथ-साथ कोविड प्रोटोकाल की गाइडलाइन का पालन आवश्यक है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कहीं भी डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। डीजे मालिक/व्यवस्थापक को निर्देश है कि वे संबंधित थाने में डीजे को जमा करना सुनिश्चित करें। डीजे संचालकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी जुटाएं।

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