Bihar Panchayat Chunav: निर्वाचन आयोग ने दिखाई सख्ती, ऐसा किया तो चली जाएगी उम्मीदवारी
ग्राम कचहरी पद के सामान्य उम्मीदवार के लिए 250 रूपये ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए एक हजार रूपये तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए दो हजार रूपये शुल्क निर्धारित है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं) को आधा शुल्क ही देना होगा।
संवाद सहयोगी, भभुआ। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च का ब्योरा दिया गया है। इसके तहत सबसे अधिक खर्च जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं।
जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों को एक लाख तक खर्च करने की तक छूट मिली है। वहीं मुखिया और सरपंच को 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार तक खर्च करने की अधिकतम सीमा तय की गई है। निर्धारित पैसे के अंदर ही उम्मीदवार को राशि खर्च करनी होगी।
आयोग के अनुसार कोई भी प्रत्याशी अगर किसी राजनीतिक दल के झंडा-बैनर का इस्तेमाल करता है, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चुकी पंचायत चुनाव दलगत नहीं होना है। पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न के सहारे वोट मांगा तो ये भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में आएगा। उसी के आलोक में आयोग के निर्देश पर उम्मीदवारों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जुलूस के लिए सड़क पर जाम लगा तो कार्रवाई होगी।
जुलूस के लिए भी गाइडलाइन
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन में उम्मीदवारों के कारण आमलोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए उम्मीदवारों को कई निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय एवं स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय एवं स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति लेने होंगे। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी के यहां से परमिशन भी लेना अनिवार्य होगा।
चुनावी प्रचार के दौरान जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा। वहां पर निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाएगा और पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिससे यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो।
नामांकन शुल्क का भी हो गया निर्धारण
पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल छह पदों के लिए नामांकन होने के पश्चात वोटिंग होगी। इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है।
ग्राम कचहरी पद के सामान्य उम्मीदवार के लिए 250 रूपये, ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए एक हजार रूपये, तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए दो हजार रूपये शुल्क निर्धारित है। हालांकि, आरक्षित कोटि तक के अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं) को आधा शुल्क ही देना होगा। इसके तहत पंचायत चुनाव में कोई भी अभ्यर्थी किसी पद के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा।