औरंगाबाद में अजब मामला, जेल से बाहर आकर प्रेमिका के साथ शादी करेगा युवक, जानिए पूरा वाकया

शादी की सूचना दोनों पक्ष के स्वजनों को दे दी गई है। बताया गया कि शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इंकार करने के मामले में सुंदरगंज के दुधार गांव की छात्रा के द्वारा चार अक्टूबर 21 को बारुण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 05:25 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 05:25 PM (IST)
औरंगाबाद में अजब मामला, जेल से बाहर आकर प्रेमिका के साथ शादी करेगा युवक, जानिए पूरा वाकया
जेल से बाहर आकर प्रेमिका के साथ मंदिर में शादी करेगा युवक, कोर्ट के आदेश की सांकेतिक तस्वीर

 जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : पहले छात्रा से प्यार किया। फिर शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी से इंकार कर दिया। अब जब छात्रा न्याय के लिए न्यायालय पहुंची तो मामले में कोर्ट ने शादी करने का आदेश दिया है। बिना शादी के जेल में बंद प्रेमी युवक बारुण थाना क्षेत्र के जनकोप गांव निवासी राजकुमार गुप्ता को कोर्ट ने जमानत नहीं दिया है। कोर्ट के आदेश पर दोनों में सहमति बनी है और कल शनिवार को मंदिर में दोनों की शादी होगी। 

दोनों की शादी न्यायालय परिसर स्थित मंदिर में ही होगी

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन ओमप्रकाश सिंह की अदालत के आदेश पर दोनों की शादी न्यायालय परिसर स्थित मंदिर में ही कराई जाएगी। इस दौरान न्यायालय के अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। शादी की सूचना दोनों पक्ष के स्वजनों को दे दी गई है। बताया गया कि शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इंकार करने के मामले में सुंदरगंज के दुधार गांव की छात्रा के द्वारा चार अक्टूबर 21 को बारुण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अपने प्रेमी राजकुमार गुप्ता को नामजद आरोपित किया था। 

कोर्ट ने शादी कराने का आदेश दिया

पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत के लिए जब आरोपित युवक के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई तो जमानत नहीं मिली। न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता छात्रा व युवक के स्वजनों के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा और जब शादी की सहमति बनी तब कोर्ट ने शादी कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मंडल कारा के अधीक्षक को आदेश दिया है कि शादी के लिए युवक को न्यायिक हिरासत में न्यायालय परिसर स्थित मंदिर में भेजा जाए।

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