शादी का वादा कर नाबालिग का यौन शोषण करनेवाले को सात साल की सजा, औरंगाबाद में दुष्‍कर्म के दो मामलों में सजा

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में दुष्‍कर्म के दो मामले में सुनवाई हुई। एक दुष्कर्म मामले में आरोपित दोषी करार। सजा के बिंदुओं पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। दूसरे मामले में नाबालिग का यौन शोषण करनेवाले को सात साल सश्रम की सजा सुनाई गई।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 09:59 AM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 01:35 PM (IST)
शादी का वादा कर नाबालिग का यौन शोषण करनेवाले को सात साल की सजा, औरंगाबाद में दुष्‍कर्म के दो मामलों में सजा
व्यवहार न्यायालय ने दुष्‍कर्म के दो मामले में सजा सुनाई, सांकेतिक तस्‍वीर।

औरंगाबाद, जागरण संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष पास्को कोर्ट ने शुक्रवार को महिला थाना कांड संख्या 09/15 की सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त गफ्फार शाह को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव का निवासी है। इसपर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप है। विशेष पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सजा की बिंदु पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। बताया कि अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद है। बताया कि पास्को कोर्ट के द्वारा वर्ष  2021 में तेजी से मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। अबतक आठ मामलों में सजा सुनाई गई है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित को सात वर्ष का सश्रम कारावास

व्यवहार न्यायालय के विशेष पास्को कोर्ट विवेक कुमार की अदालत ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपित को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा शनिवार को सुनाई है। न्यायालय ने महिला थाना कांड संख्या 16/ 13 की सुनवाई करते हुए देव थाना मुख्यालय निवासी विकास कुमार (पिता रमेश सिंह) को सात वर्ष सश्रम कारावास के अलावा 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पास्को कोर्ट के विशेष पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सजायाफ्ता अभियुक्त पर अपने रिश्तेदार की नाबालिग से शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। न्यायालय ने विकास को पास्को की धारा में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में उसकी मां को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। बताया कि नाबालिग अपनी चचेरी बहन के घर शादी में आई थी और विकास से संपर्क हुआ था। शादी समारोह के बाद विकास नाबालिग से संपर्क साधकर शादी करने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया था। फिर शादी नहीं किया था। किसी दूसरी युवती से शादी कर लिया था।

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