दुर्गा पूजा को लेकर कैमूर के डीएम ने दो टूक कहा- लाइसेंस लिए बिना पंडाल बनाया तो होगी कार्रवाई

समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को डीएम नवदीप शुक्ला व एसपी राकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन - 2021 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 04:10 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 04:10 PM (IST)
दुर्गा पूजा को लेकर कैमूर के डीएम ने दो टूक कहा- लाइसेंस लिए बिना पंडाल बनाया तो होगी कार्रवाई
पूजा पंडाल निर्माण को लेकर कैमूर डीएम ने की बैठक। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, भभुआ। समाहरणालय के सभाकक्ष में सोमवार को डीएम नवदीप शुक्ला व एसपी राकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई।  बैठक में डीएम ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन - 2021 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है एवं कोविड 19 को देखते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन होना है। इसको लेकर आमजन को सतर्कता बरतनी होगी। डीएम ने कहा कि वैध लाइसेंस लेकर ही पूजा पंडाल का अधिष्ठापन करें तथा लाइसेंस में अंकित सभी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करें। पंडाल निर्माण से पूर्व पंडाल की गुणवत्ता एवं मजबूती के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक के संबंध में अग्निशाम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

पंडाल में मानक के अनुरूप सीसीटीवी का अधिष्ठापन आवश्यक होगा। प्रत्येक पूजा समिति अपने वॉलिंटियर की सूची नाम पता मोबाइल नंबर सहित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएगीं। पंडाल में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपरोक्त चिह्नित अपने सभी वॉलिंटियर को पूजा समिति फोटो युक्त पहचान पत्र निर्गत करेगी। पूजा समिति अपने सभी वॉलिंटियर का मूर्ति अधिष्ठापन से पूर्व कोविड-19 का कम से कम प्रथम टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस दौरान अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। पंडाल वाले स्वीकृत स्थल की घेराबंदी की जाय तथा प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था की जाए।

प्रतिमा विसर्जन के लिए 20 लोगों के जाने की रहेगी अनुमति

पंडाल में एक समय में अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अनुमान्य होंगे। सभी पूजा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा शारीरिक दूरी तथा मास्क पहने हों। प्रतिमा विसर्जन हेतु अधिकतम 20 व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी। पूजा समिति वाहन में सवार होकर विसर्जन स्थल तक जाने वाले उक्त व्यक्तियों की सूची ससमय संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे। उक्त कार्य के लिए अधिकतम दो वाहन अनुमान्य होंगें।

पंडाल के पास नहीं लगेगा कोई राजनीतिक पोस्टर

पंडाल के पास किसी राजनीतिक पोस्टर या धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। पंडाल में धार्मिक भावना भड़काने वाले या अश्लील गाने प्रतिबंधित रहेंगे। पूजा के दौरान डीजे या जुलूस पर प्रतिबंधित रहेगा। मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। सुरक्षा के ²ष्टिकोण से पंडाल के आसपास आतिशबाजी पर प्रतिबंधित रहेगा। रावण वध के आयोजन का कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा।

बैठक में ये थे उपस्थित

बैठक में अपर समाहर्ता डा. संजय कुमार, एसडीएम प्रिय रंजन राजू, एसडीपीओ मोहनियां, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी के अलावा गणमान्य नागरिकों में समाजसेवी बिरजू सिंह पटेल, राम नगीना लाल, अमर देव सिंह, दीनानाथ गिरी, सुनील कुशवाहा, शिव जी गुप्ता, मोनू प्रसाद, मनोज पांडेय, मदन सिंह, ओपी गुप्ता, ट्विंकल तिवारी आदि उपस्थित थे।

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