NGT के निर्देश को लेकर गया में छापेमारी, चार दुकानें सील, ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी का समय तय

दीपावली में पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) की ओर से लगाए गए रोक के अनुपालन करने के लिए रविवार को शहर के विभिन्न बाजारों में छापेमारी की गई। दुकानें सील की गईं।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Mon, 01 Nov 2021 09:05 AM (IST) Updated:Mon, 01 Nov 2021 09:05 AM (IST)
NGT के निर्देश को लेकर गया में छापेमारी, चार दुकानें सील, ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी का समय तय
गया शहर के केपी रोड में छापेमारी करने पहुंचे एसडीओ और एसडीपीओ। जागरण

गया, जागरण संवाददाता।  दीपावली में पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) की ओर से लगाए गए रोक के अनुपालन करने के लिए रविवार को शहर के विभिन्न बाजारों में छापेमारी की गई। एसडीओ इंद्रवीर कुमार एवं डीएसपी नगर पारसनाथ साहू दल-बल के साथ निकले। दोनों पदाधिकारियों ने कई दुकानें सील कर दीं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने गया शहर में वायु सूचकांक बहुत खराब रहने के कारण यह कार्रवाई की है। गया शहर के अलावा पटना, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री एवं उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

चार दुकानें की गईं सील, होगी कार्रवाई

कोतवाली थाना अंतर्गत केपी रोड में छापामारी की गई। पाया गया कि दो दुकानों में अत्यधिक मात्रा में फटाखे रखे गए थे, उन दोनों दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया। उसके बाद विष्णुपद थाना अंतर्गत वैतरणी तालाब के पास छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में भी दो दुकानों को सील किया गया। इन दुकानों में अत्यधिक मात्रा में पटाखे बिक्री हेतु रखे गए थे। इस कार्रवाई में अंचलाधिकारी गया सदर एवं संबंधित थाने के थाना प्रभारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा रोक लगाए जाने के उपरांत आदेश निर्गत किया गया है, इसमें गया शहर, बोधगया, टिकारी एवं शेरघाटी है। उक्त आदेश के अनुपालन करने के लिए शहरवासियों एवं पटाखों के व्यापारियों से अपील की गई कि गया शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार के स्‍तर से पटाखों पर लगाए गए रोक का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता है ताकि वायु प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के घातक स्तर तक नहीं पहुंच पाए। शहर का वातावरण एवं पर्यावरण आम जनता के लिए स्वच्छ व सुरक्षित रहे।

शहर को छोड़ अन्य क्षेत्र में छोड़े जाएंगे हरित पटाखे

बताया गया कि गया शहरी इलाके को छोड़कर जिले के अन्य क्षेत्रों में केवल हरित पटाखे की बिक्री एवं उपयोग किया जाना है। इन क्षेत्रों में दीपावली एवं गुरुवार को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक तथा छठ पर्व में सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक पटाखे का उपयोग किए जाने का आदेश निर्गत है। जिलेवासियों से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करें। पर्यावरण व वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे। साथ ही किसी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं हो।

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