पैक्स चुनाव के लिए निषेधाज्ञा लागू

-जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने दिए आदेश 23 दिसंबर तक चुनाव होने तक रहेगी लागू सभा जुलूस धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगी आयोजित ------- जागरण संवाददाता गया

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Nov 2019 08:49 PM (IST) Updated:Wed, 20 Nov 2019 08:49 PM (IST)
पैक्स चुनाव के लिए निषेधाज्ञा लागू
पैक्स चुनाव के लिए निषेधाज्ञा लागू

गया । जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अभिषेक सिंह ने पैक्स निर्वाचन 2019 को लेकर निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया यानि (23.12.2019) समाप्त होने तक लागू रहेगी। इसी तरह सदर अनुमंडल, गया क्षेत्रातर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है।

इस दौरान किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव-यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे। इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जूलूस प्रारंभ/समाप्त होने के स्थान/समय एवं रूट आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा एवं सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने क बाद ही जुलूस निकालेगा।

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