गया सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से स्वजन वीडियो कॉल पर कर सकेंगे बात, बस करना होगा इतना
कोरोना को देखते हुए गया कारा में बंदी से स्वजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। लेकिन घर बैठे वीडियो कॉल से स्वजन बातचीत कर पाएंगे। साथ ही नए बंदियों को सीधे केंद्रीय कारागार में नहीं लाया जाएगा।
गया, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) में गया केंद्रीय कारागार (Gaya Central Jail) प्रशासन भी काफी एहतियात बरत रहा है, ताकि बंदी (Captive) और सजायाफ्ता कैदी (Prisoners) को सुरक्षित रखा जा सके। केंद्रीय कारा में बंदी से स्वजनों की मुलाकात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन इसकी परेशानी को देखते हुए जेल प्रशासन ने दूसरा रास्ता खोजा है ताकि बंदी अपनी बात को स्वजनों तक पहुंचा सके। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। स्वजन घर बैठे बंदी से बात कर सकते हैं।
मोबाइल के जरिए कर सकेंगे फेस टू फेस बात
जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि जो बंदी या फिर सजायाफ्ता कैदी गया केंद्रीय कारा या फिर शेरघाटी कारा में बंद है। उन्हें स्वजनों से बात करनी है तो वैसे बंदी या सजायाफ्ता कैदी जेल प्रशासन को अपने घर का मोबाइल नंबर बताएंगे। बंदी के बताए नंबर पर जेल प्रशासन के कंप्यूटर कक्ष से कॉल जाएगा। इसके बाद स्वजनों के मोबाइल पर एक लिंक जेल प्रशासन की ओर से भेजा जाएगा। उस लिंक को क्लिीक करने पर वीडियो कॉल होगा। जहां बंदी या फिर सजायाफ्ता से उनके स्वजन घर बैठे फेस टू फेस देखकर बातचीत करेंगे। जो लिंक स्वजन के मोबाइल पर जाएगा उस लिंक पर ही आगे भी बातचीत हो सकेगी। स्वजनों को अगर दुबारा और आगे बात करना है, तो लिंक के जरीए जेल प्रशासन के बताए नंबर जहां कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वीडियो कॉल का अनुरोध करेंगे। उस अनुरोध को जेल प्रशासन स्वीकार कर बंदी से बात करा सकता है।
नए बंदियों को नहीं लाया जाएगा सेंट्रल जेल
गया केंद्रीय कारा अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा व उपाधीक्षक रामानुज राम ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए यह प्रक्रिया शुरु की गई है। अभी प्रारंभ में प्रत्येक दिन करीब दस बंदी ही अपने घर पर नई व्यवस्था के तहत बातचीत कर रहे हैं। जबकि इसकी जानकारी सभी बंदियों को दे दी गई है। ताकि जेल में बंदी से मुलाकाती पर रोक के बाद अपने स्वजनों से बातचीत कर सकते है। बंदी की परेशानी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के खतरा को देखते हुए पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपित को गया केंद्रीय कारा में नहीं रखा जाएगा। वैसे आरोपित को न्यायालय के आदेश पर पहले वैसे बंदी को शेरघाटी कारा में रखा जाएगा। वहां 14 दिनों तक रहने के बाद गया केंद्रीय कारा लाया जा सकता है।