18 साल तक के बच्चों को परवरिश से हरेक माह एक हजार रुपये, एचआइवी संक्रमित अभिभावकों को भी मदद
समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना से जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को सरकार हरेक माह एक हजार रुपये का आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ वैसे बच्चों को दिया जाता है जिनके माता-पिता में से कोई भी एक एचआईवी से पीडि़त हैं।
जागरण संवाददाता, गया। समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना से जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को सरकार हरेक माह एक हजार रुपये का आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ वैसे बच्चों को दिया जाता है जिनके माता-पिता में से कोई भी एक एचआईवी से पीडि़त हैं। यह बातें जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार सिंह ने जेपीएन सभागार में आयोजित विशेष बैठक में कही।
वह पीएलएचआईवी के कार्यक्रम को लेकर सीडीपीओ के साथ बैठक में भाग ले रहे थे। इस दौरान बताया गया कि ऐसे बच्चों का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा सीडीपीओ कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन देना होता है। आवेदन की स्वीकृति होने के बाद लाभुक के बैंक खाता में सरकार सीधे मदद की राशि जमा करा देती है। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉ. कमल किशोर राय समेत दूसरे अधिकारी ने अपने विचार रखे।
सात सदस्यीय कमेटी गठित हुई
जिले में पीएलएचआईवी की सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अहाना के दिनेश कुमार ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए रामराज को नामित किया गया। जबकि पंकज कुमार को सचिव, आतिया परवीन को कोषाध्यक्ष, सुनीता देवी को उपसचिव, विमला देवी को उपाध्यक्ष व अरविंद यादव व जयप्रकाश को सदस्य बनाया गया है। कमेटी गठन के मौके पर विहान के राजेश कुमार व दूसरे अधिकारी उपस्थित थे।