अब दुर्घटना में एक की मौत पर तत्काल मिलेगा पांच लाख मुआवजा, औरंगाबाद डीएम-एसपी को मिला पत्र
अब दुर्घटना में एक की मौत होने पर भी मृतक के आश्रित को तत्काल मुआवजा के रुप में पांच लाख मिलेगा। गंभीर रुप से घायल के इलाज के लिए तत्काल 50 हजार दी जाएगी। राज्य के परिवहन विभाग के सचिव ने इस बाबत डीएम एवं एसपी को पत्र भेजा है।
औरंगाबाद, जागरण संवाददाता। अब दुर्घटना में एक की मौत होने पर भी मृतक के आश्रित को तत्काल मुआवजा के रुप में पांच लाख मिलेगा। गंभीर रुप से घायल के इलाज के लिए तत्काल 50 हजार दी जाएगी। राज्य के परिवहन विभाग के सचिव ने इस बाबत डीएम एवं एसपी को पत्र भेजा है। परिवहन सचिव के जारी पत्र के अनुसार 15 सितंबर से यह नियम लागू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रण शंकर ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से मृतक के आश्रितों को तत्काल सहायता मिलेगी। घायल के इलाज के लिए तत्काल राशि मिलने से अच्छी इलाज की सुविधा मिलेगी। खासकर गरीब तबके के घायलों को इसका विशेष लाभ मिलेगा।
सड़क जाम करने की नहीं होगी जरूरत
सचिव ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मुआवजा की राशि के लिए सड़क जाम करने की घटना आम हो गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब किसी भी दुर्घटना के बाद मुआवजा के लिए सड़क जाम करने की जरूरत नहीं होगी। तत्काल मुआवजा की राशि सड़क जाम किए बिना मिल जाएगी। सचिव ने बताया कि सड़क जाम करना एक दंडनीय अपराध है। सड़क जाम से आमजनों को काफी परेशानी होती है। उस सड़क से इलाज को अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी तत्काल इलाज में विलंब होती है। कई घटनाएं सुनने को मिला है कि जाम में फंसे एंबुलेंस में मरीज की मौत हो गई है। साथ ही मोटर दुर्घटना वाद जो कई सालों से न्यायालय में लंबित रहते थे, उसमें कमी आएगी। आश्रितों को मुआवजा के लिए कई सालों तक न्यायालय और बीमा कंपनियां के पास भटकना नहीं पड़ेगा। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही, अधिवक्ता गोपाल सिंह, बबन सिंह, अमित कुमार, अखिलेश पाठक, राधेश्याम प्रसाद, यमुना प्रसाद ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। बता दें कि पहले दुर्घटना में एक की मौत और एक के घायल होने के बाद मृतक के आश्रित को मुआवजा मिलने का प्रावधान था।