चौक-चौराहे पर पांच से अधिक व्यक्ति न हों खड़े : डीएम

गया कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश डीएम ने दिया है। गृह विशेष विभाग द्वारा दिये गए निर्देश के आलोक में 144 धारा का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित करें।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Apr 2021 11:57 PM (IST) Updated:Fri, 30 Apr 2021 11:57 PM (IST)
चौक-चौराहे पर पांच से अधिक व्यक्ति न हों खड़े : डीएम
चौक-चौराहे पर पांच से अधिक व्यक्ति न हों खड़े : डीएम

गया: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश डीएम ने दिया है। गृह विशेष विभाग द्वारा दिये गए निर्देश के आलोक में 144 धारा का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करें। चौक चौराहों पर पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित न हों। दुकानें सुबह 06 बजे से 04 बजे तक बुधवार/गुरुवार को ही खुले। रात्रि क‌र्फ्यू संध्या 06 से सुबह के 06 बजे तक अनुपालन हो। कोई व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के न घूमें। इसे अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति की रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से तीन किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के बाहर की परिधि में अनावश्यक नहीं जाएंगे।

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कंटेंटमेंट जोन अंतिम कोविड पॉजिटिव मामले के 14 दिनों तक घोषित रहेगा

-कन्टेनमेंट जोन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप घोषित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा के दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी।

कंटेंटमेंट जोन अंतिम कोविड पॉजिटिव मामले के 14 दिनों तक घोषित रहेगा। 14 दिन के बाद स्थिति का आकलन कर इसे अघोषित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने एसएमओ डब्लूएचओ को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन कोविड पॉजिटिव के नए मामले से संबंधित नए कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा एवं नगर पंचायत क्षेत्र में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बैरिकेडिग का कार्य किया जाएगा। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगर अधिक गंभीर मरीज नहीं हैं तथा उनका ऑक्सीजन लेवल 94 या इससे अधिक है तो उन्हें टिकारी/शेरघाटी कोविड हेल्थ सेन्टर, डीसीएचसी (डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर) अम्बेडकर छात्रावास, भुसुंडा, मानपुर में रेफेर करे जहां ऑक्सीजन की सुविधा, बेहतर इलाज, खानपान की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में निर्देश दिया गया कि कोरोना से संबंधित किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए सरकार राशि का वहन करेगी।

•िाला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में अपर समाहत्र्ता, सहायक समाहत्र्ता, •िाला भूअर्जन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीओ आईसीडीइस, डीपीएम स्वास्थ्य, डीपीएम जीविका, नजारत उप समाहत्र्ता, वरीय उप समाहत्र्तागण सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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