एक नवंबर से मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे नए नाम, 18 वर्ष पूरा करने वाले कर सकेंगे आवेदन

18 वर्ष पूरा करने वाले युवा तथा युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए खुद युवा और युवती ऑनलाइन के माध्यम से तथा ऑफलाइन के माध्यम से बीएलओ को भी आवेदन कर सकेंगे। पांच जनवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Mon, 11 Oct 2021 03:12 PM (IST) Updated:Mon, 11 Oct 2021 03:12 PM (IST)
एक नवंबर से मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे नए नाम, 18 वर्ष पूरा करने वाले कर सकेंगे आवेदन
आनलाइन तथा आफलाइन बीएलओ के माध्यम से भी किया जा सकेगा आवेदन, सांकेतिक तस्‍वीर।

भभुआ, संवाद सहयोगी। मतदाता सूची में नाम जोडऩे का कार्य जल्द ही शुरू होगा। 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा तथा युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए खुद युवा और युवती ऑनलाइन के माध्यम से तथा ऑफलाइन के माध्यम से बीएलओ को भी आवेदन कर सकेंगे। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि एक नवंबर से आवेदन मतदाता सूची के लिए कार्य होना प्रारंभ होगा।  सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आगामी पांच जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। युवा युवती आनलाइन या आफलाइन में भी आवेदन कर सकेंगे। इससे पूर्व चारों विधानसभा के बीएलओ को गरूड़ एप से कि जाने वाली सारी गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। वर्तमान समय में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियां की जा रही है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सभी प्रकार के दोहरी प्रविष्टि का निष्पादन करने, बीएलओ द्वारा जाकर घर घर सत्यापन करने का काम, प्रभाग का सही से चयन करने का कार्य सौंपा गया है।

 भारत निर्वाचन आयोग, दिल्ली से प्राप्त पत्र आलोक में एक जनवरी 2020 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत मतदाता सूची में नाम निबंधित कराने, नाम हटाने और त्रुटि सुधार करने के लिए दावा व आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अवधि तय की गई है।

 18 वर्ष पूर्ण करने वालों का जोड़ा जाएगा नाम -

निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोडऩे का कार्य एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगा। इस अवधि में सात नवंबर तथा 21 नवंबर को विशेेष अभियान के दौरान बूथ पर ही बीएलओ मौजूद रहकर नाम जोडऩे का आवेदन लेंगे। 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा युवती नेशनल वोटर हेल्पलाइन एप या पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे या निर्धारित प्रपत्र में अपनी सारी दस्तावेज लगाने के बाद आवेदन बीएलओ को जमा कर सकेंगे।

गरूड़ एप से बीएलओ करेंगे निष्पादन 

ऑनलाइन में किए गए आवेदन तथा आफलाइन आए आवेदनों को बीएलओ गरूड़ एप से ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद सारी चीजों की जांच व सुधार का कार्य गरूड़ एप के माध्यम से ही बीएलओ करेंगे। उसके बाद प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के लॉग इन पर जाएगा। वहां से पूर्ण होने के बाद सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा निर्वाचन पदाधिकारी के स्वीकृति व इनरॉलमेंट नंबर मिलने के बाद मतदाता पहचान पत्र का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

 इन प्रपत्रों से होगा ये कार्य -

 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 में, नाम, उम्र, पता आदि किसी प्रकार की त्रुटियों में सुधार के लिए प्रपत्र -8 में और एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने के लिए प्रपत्र आठ क में आवेदन दिया जा सकता है। वैसे निर्वाचक जिनका नाम मतदाता सूची में एक से ज्यादा बार एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो बार है, वे एक ही जगह नाम रख सकते हैं।

कब से कब क्या होगा 

एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन -    एक नवंबर

दावा आपत्ति दर्ज करने की अवधि -    एक से 30 नवंबर

विशेष अभियान दिवस -    सात नवंबर तथा 21 नवंबर

दावा - आपत्ति का निराकरण - 20 दिसंबर

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन - पांच जनवरी

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