Nawada News: जमीन बेचने के नाम पर 70 लाख ठगी, पूर्व बैंककर्मी पुत्र समेत गिरफ्तार

नवादा के हिसुआ में 31 डिसमिल के लिए 1 करोड़ 77 लाख रुपये में सौदा हुआ था। जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने बाला बैंक अधिकारी को हिसुआ पुलिस ने एसपी के निर्देश के आलोक में उसके पुत्र के साथ उसके घर से अहले सुबह गिरफ्तार कर लिया।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 11:13 AM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 11:13 AM (IST)
Nawada News: जमीन बेचने के नाम पर 70 लाख ठगी, पूर्व बैंककर्मी पुत्र समेत गिरफ्तार
हिसुआ पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, सांकेतिक तस्‍वीर।

हिसुआ (नवादा), संवाद सूत्र। जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने बाला बैंक अधिकारी को हिसुआ पुलिस ने बुधवार को एसपी के निर्देश के आलोक में उसके पुत्र के साथ उसके घर से अहले सुबह गिरफ्तार कर लिया। घटना हिसुआ थाना व नगरपरिषद क्षेत्र के पांचू पर की है। बताया जाता है कि नगर के राजेंद्र नगर स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के निदेशक राजेंद्र प्रसाद साहु ने अपने स्कूल के पूरब साइड की 31 डिसमिस रकबा के जमीन को लेकर भू-स्वामी नगर के पांचूगढपर निवासी सह पूर्व बैंक कैशियर जगदीश प्रसाद तथा उसके पुत्र दीपक कुमार ने एक करोड़ 77 लाख रुपये में तय किया था। जमीन बेचने को लेकर तय राशि के एवज में आर. पी साहु ने जगदीश प्रसाद व उसके पुत्र को संयुक्त रुप से 70 लाख रुपये भी दे दिया था। लेकिन उक्त जमीन विवादित था।

आरपी साहू ने बताया कि जमीन विवादित होने की जानकारी होने पर भू-स्वामी को रुपये लौटाने की बात कहा या जो समस्‍या है उसे निदान करने की बात कही । जिसपर जगदीश प्रसाद व उसके पुत्र ने जमीन को बाउंड्री कर देने कि बात कहा था। लेकिन बाद में बगैर बाउंड्री कराये ही जमीन को लिखवाने कि बात कहा। जिसपर हमने साफ तौर पर इंकार करते हुए कहा कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकता हमारा रुपये ही वापस कर दीजिए, लेकिन वह टालमटोल और बाद में धमकी देने लगा था। जिसकें बाद हमने कानूनी प्रक्रिया को अपनाया।

बताया कि 14 अक्टूबर 2018 को एक करोड़ 77 लाख रुपये में जमीन रजिस्ट्री का इकरारनामा किया गया था ।जिसके बदले बयाना के तौर पर 70 लाख रुपये दिए गए। रुपये देने से इनकार करने पर हिसुआ थाने में थाना कांड संख्या 487 / 20 दर्ज करवाया गया था । ठगी करने को लेकर जगदीश प्रसाद व उसके पुत्र के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420 ,406 सहित कई सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

नवादा के एसपी ने भी इस बड़े रकम की ठगी के मामले को सही करार देते हुए गिरफ्तारी का आदेश प्राप्त होने पर हिसुआ पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। आरपी साहु ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी भी अभियुक्त ने पेश किया था। जिसे एक बड़े रकम की ठगी का मामला मानते हुए अस्वीकृत कर दिया गया । एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बुधवार को पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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