एनवीएसपी के पोर्टल से पंचायत चुनाव में नहीं जुड़ेगा नाम

गया। विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद वर्ष 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में गया। विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद वर्ष 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। गुरुवार को मतदान केंद्रों का प्रारुप सूची का प्रकाशन जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया। जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि इस मतदान केंद्र के प्रारुप सूची में अगर किसी को आपत्ति होगी तो वे 11 फरवरी तक निर्वाचन पदाधिकारी के यहां आवेदन दे सकते हैं। 13 फरवरी तक सभी आपत्ति का निराकरण कर लिया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 05:25 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 05:25 PM (IST)
एनवीएसपी के पोर्टल से पंचायत चुनाव में नहीं जुड़ेगा नाम
एनवीएसपी के पोर्टल से पंचायत चुनाव में नहीं जुड़ेगा नाम

गया। विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद वर्ष 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। गुरुवार को मतदान केंद्रों का प्रारुप सूची का प्रकाशन जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया। जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि इस मतदान केंद्र के प्रारुप सूची में अगर किसी को आपत्ति होगी तो वे 11 फरवरी तक निर्वाचन पदाधिकारी के यहां आवेदन दे सकते हैं। 13 फरवरी तक सभी आपत्ति का निराकरण कर लिया जाएगा। इसके बार राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दो मार्च को मतदान केंद्रों का अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 19 फरवरी को प्रकाशित होगा मतदाता सूची मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रकाशन पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालय, जिला परिषद के लिए प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूची प्रकाशित होगी। पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय में सूची प्रकाशित होगी। इन जगहों पर मतदाता सूची प्रकाशन अवधि के 14 दिनों तक प्रकाशित रहेगी। सूची बनाने की तैयारी की जा रही है। 2020 की सूची वाले रहेंगे वोट जावेद इकबाल ने बताया कि हाल में ही संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदाता सूची तैयार की गई थी उसी के आधार पर वार्ड वार मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। इस लिहाज से मतदाता सूची को लेकर एक जनवरी 2020 से अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। पंचायत निर्वाचन मतदाता सूची में वैसे ही लोग रहेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में है। एक जनवरी 2020 को जिनका उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है और जो वोटर लिस्ट से जुड़े हैं वे पंचायत चुनाव में भी अपना वोट कर सकेंगे। पंच-सरपंच का चुनाव भी पंचायत स्तर पर तैयार होने वाली मतदाता सूची के आधार पर ही की जाएगी। एनवीएसपी पोर्टल से नहीं जुड़ेगा नाम जावेद इकबाल ने बताया कि जो लोग एनवीएसपी (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) के पोर्टल से ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका नाम पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। उनका नाम विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। पंचायत चुनाव में नाम जोड़वाने के लिए व्यक्ति स्वयं प्रपत्र घ भरकर पंचायत कार्यालय में जाकर जमा करें। बीएलओ एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंचायत चुनाव में नाम नहीं जोड़ सकेंगे। प्रखंड कार्यालय में एक फरवरी तक ही प्रपत्र-घ का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अपनी साख मजबूत कर रहे नेताजी पंचायत चुनाव को लेकर आयोग स्तर से तैयारी शुरू होते ही मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य के संभावित नेता अभी से ही अपनी-अपनी साख मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे नेता व उनके समर्थक अभी से ही अपने क्षेत्र में घूमकर योजनाओं की पड़ताल कर रहे हैं। विपक्ष सत्ताधारी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए काम के आकलन पर अपनी राजनीति चमकाने में लगए गए हैं। पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं को अभी से ही तरह-तरह की बातें बताकर अपने भरोसे में भी किया जा रहा है।

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