मिर्जा गालिब मोड़ पर बिना नक्शा व एनओसी से दुकानों के निर्माण पर रोक
फोटो-जेपीजी में -एसडीओ ने वरीय अधिकारी के आदेश पर दुकान निर्माण पर लगाई रोक -डीडीसी ने कहा-घटना की जानकारी नहीं -दुकानदार ने कहा- डीडीसी के एकरारनामा को नहीं मान रहे एसडीओ पैसा वापस करने डाल रहे दबाव जाएंगे कोर्ट जागरण संवाददाता गया
गया । जिला परिषद के मिर्जा गालिब मोड़ पर बनाई जा रही दुकान पर कानूनी अड़चन आ गई है। मोड़ पर बनने वाली 25 दुकानों पर ग्रहण लग गया है। गुरुवार को एसडीओ सतेंद्र कुमार व नगर सीओ ने बिना नक्शा पास कराए व एनओसी नहीं रहने के कारण पुलिस की मौजूदगी में निर्माणाधीन दीवार को गिराया। इस कार्रवाई से दुकानदार क्षुब्ध हैं। दुकानदारों की मानें तो जिला परिषद में विधिवत टेंडर के बाद एकरारनामा के अनुसार निर्माण कराया जा रहा था। एसडीओ की मौजूदगी में रोक लगाई गई है। जबरन दीवार को तोड़ दिया गया है। इससे दुकानदारों में रोष है। टेंडर में जो राशि निर्धारित की गई थी, उसे जिला परिषद के खाते में जमा कराई गई है।
जिला परिषद की जिला अभियंता की देखरेख में दुकान निर्माण कराने के लिए ले आउट किया गया था। दुकान निर्माण कराने के लिए नक्शा भी दिया गया था। डीडीसी और दुकानदार के बीच दुकान निर्माण कराने के लिए एकरारनामा हुआ था। उसको एसडीओ नहीं मान रहे हैं। ऐसे में 25 दुकानदारों के करोड़ों रुपये फंस गए। ऐसे स्थिति में दुकानदार डीडीसी पर पैसा वापस करने का दबाव डाल रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि ले आउट कराए डेढ़ माह गुजर गए। तीन महीने बाद किराया शुरू हो जाएगा। बैंक से लोन लेकर दुकान किराये पर लिए हैं। बराबर कानूनी अड़चन आ रही है। नियम संगत कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी दुकान निर्माण को लेकर डीडीसी व जिला अभियंता के बीच काफी कहासुनी हो गई थी। झड़प भी हुई थी।
सूत्रों की मानें तो जो एकरारनामा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और दुकानदार के बीच किया गया है। उसमें किसी भी दुकान की चौहदी अंकित नहीं है। एकरारनामा के साथ नक्शा व एनओसी नहीं है। इसे अवैध निर्माण बताया जा रहा है। इस निर्माण से मिर्जा गालिब कॉलेज मोड़ से कटारी हिल जाने वाले रास्ते संकीर्ण हो जाएंगे। यातायात भी प्रभावित होगा। शायद यही वजह से दुकान निर्माण पर रोक लगाई गई है। अब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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बोले एसडीओ
एसडीओ सतेंद्र कुमार ने कहा कि वरीय अधिकारी के आदेश पर दुकान निर्माण पर रोक लगाई है। उन्हें बताया गया था कि बिना नक्शा व एनओसी का दुकान निर्माण कराया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए नगर प्रखंड के सीओ को निर्देश दिया गया था। उनके स्तर से कार्रवाई हुई है।
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बोले डीडीसी
डीडीसी किशोरी चौधरी ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। किसी परिस्थिति में दुकान निर्माण पर रोक लगाई गई है। इसके बारे में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक संतोष कुमार विशेष जानकारी दे पाएंगे।
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क्या है एकरारनामा में
-बंदोबस्ती दुकान की अवधि पांच वर्षो की होगी।
-निर्मित दुकान का स्वामित्व जिला परिषद का रहेगा। अगर किसी दुकान पर कोई नगर पालिका/निगम/अधिसूचित क्षेत्र का टैक्स होगा तो जिला परिषद होगा।
-दुकान के निर्माण, ले आउट होने की तिथि के उपरांत तीन माह के अंतर्गत पूर्ण करना होगा। दुकान का किराया ले आउट के तीन माह के बाद चालू समझा जाएगा।
-दुकान को बिना कारण बताए बंदोबस्ती रद करने का अधिकार सदैव डीडीसी को सुरक्षित रहेगा।
-बंदोबस्ती धारी किराया चालू होने की तिथि से बिजली कनेक्शन का भुगतान करेंगे।
-दुकान का आवंटन आम डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बीते अगस्त माह में किया गया था।
-दुकान के आगे बेंच, कुर्सी, चौकी या अन्य कोई सामान नहीं रखेंगे।