मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला 16 हजार 700 रुपये जुर्माना
गया। कोरोना से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर सरकार द्वारा फेस मास्क अथवा फेस कवर के बिना घर
गया। कोरोना से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर सरकार द्वारा फेस मास्क अथवा फेस कवर के बिना घर से बाहर निकलने पर रोक है। बावजूद अनेक लोग अभी भी बिना मास्क के घुमते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रशासन नियमानुसार जुर्माना वसूल रहा है। हर व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना लेना है। सार्वजनिक स्थल अथवा कार्य स्थल पर बिना फेस मास्क के पाए गए व्यक्तियों से 50 रुपये दंड के रूप में वसूला गया साथ ही उन्हें 2 मास्क उपलब्ध भी कराया गया।
सदर अनुमंडल अंतर्गत 127 व्यक्तियों से 6350 रुपये फाइन की वसूली की गई। टिकारी अनुमंडल में 58 व्यक्तियों से 2900 रुपये फाइन की वसूली की गई। शेरघाटी अनुमंडल में 80 व्यक्तियों से 4000 रुपये वसूली की गई। तथा नीमचक बथानी अनुमंडल में 69 व्यक्तियों से 3450 रुपए फाइन की वसूली की गई। कुल 334 व्यक्तियों से 16700 रुपये वसूला गया।साथ ही 684 मास्क का वितरण भी किया गया।