अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए सरकार दे रही 5 लाख रुपये तक का ऋण

गया मुस्लिम समाज के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। इनमें मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना काफी सार्थक है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 11:10 PM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 11:10 PM (IST)
अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए सरकार दे रही 5 लाख रुपये तक का ऋण
अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए सरकार दे रही 5 लाख रुपये तक का ऋण

गया: मुस्लिम समाज के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। इनमें मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना काफी सार्थक है। इसके तहत इच्छुक युवा को नियमानुसार 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार देती है। जिसमें सबसे कम ब्याज दर महज 5 फीसद देय है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना इस योजना का क्रियान्वयन में देखरेख करती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में गया जिले से 145 लाभुक योजना लाभ के लिए चयनित किए गए हैं। जिला स्तर की चयन समिति ने इनमें से 89 लाभुकों का एकरारनामा करते हुए राज्य में भेज दिया है। शेष एकरारनामा से बचे हुए लाभुकों के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय गया में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 27 से 31 अगस्त तक कार्यदिवस के दिन इन लाभुकों के लिए शिविर है। यहां लोग आएं और नियमानुसार एकरारनामा करवाकर योजना का लाभ लें। ऐसे लाभुक जिन्होंने एकरारनामा बुक लिया है और एकरारनामा जमा नहीं किया है वह निर्धारित अवधि में शिविर में पहुंचकर सारी प्रक्रिया पूरी करा लें। वांछित कागजात के साथ-साथ गारंटर के साथ कार्यालय में उपस्थित हों।

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20 त्रैमासिक किस्त में लौटाना होता है ऋण

-योजना की जानकारी के अनुसार स्वीकृत ऋण को रोजगार करने के दौरान 20 त्रैमासिक किस्त में लौटाना होता है। कुल राशि पर 5 फीसद का ब्याज लगता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 145 लाभुक में से 89 का एकरारनामा राज्य को भेजा गया है। इनमें से 89 को ऋण का पैसा भी दिया गया है। पहले चरण में 55 और दूसरे चरण में 33 को रोजगार के लिए पैसा दिया गया है। इनमें से कुछ लाभुकों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। योजना के अनुसार लोग खूद से अपना रोजगार तय करते हैं। रेडिमेड कपड़ा, कपड़ा सिलाई दुकान, चूड़ी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोटर पार्टस, पाल्ट्री फार्म व दूसरी पसंद के रोजगार किए जाते हैं। 18 से 50 साल तक के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना लाभ में महिलाएं, युवतियां, दिव्यांग, परित्यकता महिलाएं, विधवा को प्राथमिकता दी जाती है। योग्य पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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