अतिक्रमण हटाने में सुस्ती बरतने पर अतरी सीओ को गया डीएम ने लगाई फटकार, 500 रुपये का अर्थदंड भी
अतरी के आवेदक दिलीप कुमार सिंह एवं बैजनाथ कुमार ने अतिक्रमण से संबंधित मामला दर्ज किया था। जिसमें जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी अतरी को फटकार लगाते हुए रुपए 500 का अर्थदंड लगाया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए रिपोर्ट देने को कहा।
गया,जागरण संवाददाता। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वितीय अपील के तहत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मंगलवार को 23 मामलों की सुनवाई की। इनमें कुछ मामलों का आन द स्पाट निपटारा किया गया। अतरी के आवेदक दिलीप कुमार सिंह एवं बैजनाथ कुमार ने अतिक्रमण से संबंधित मामला दर्ज किया था। जिसमें जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी अतरी को फटकार लगाते हुए रुपए 500 का अर्थदंड लगाया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए रिपोर्ट देने को कहा। यदि समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र गठित किया जाएगा।
टनकुप्पा के लाल बहादुर शर्मा ने जमीन मापी कराने के संबंध में वाद दायर किया था। जिसमें जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी टनकुप्पा को प्रश्नगत भूमि की मापी कराने का निर्देश दियाथा। सुनवाई में अंचलाधिकारी टनकुप्पा द्वारा मापी करा दिया गया है एवं परिवादी संतुष्ट है। परैया के लोकेश कुमार ने नाली निर्माण में अनियमितता बरतने के संबंध में शिकायत की थी। जिसपर जिलाधिकारी ने पंचायत सचिव पर रुपए 500 का दंड लगाया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न कराने का निर्देश दिया। आवेदक राहुल कुमार ने जीआईसी एवं एनपीएस की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में वाद दायर किया था। इसमें जिलाधिकारी ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को उक्त मामले में नियमानुसार अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया।
धान अधिप्राप्ति व सीएमआर जमा करने में बेपरवाह बने 10 पैक्सों से शोकॉज
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने धान अधिप्राप्ति और सीएमआर आपूर्ति में बेपरवाह बने अनेक पैक्सों के प्रबंधकों से शोकॉज किया है। 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला अंतर्गत कुछ पैक्सों, व्यापार मंडलों के द्वारा सीएमआर आपूर्ति के लिए राइस मिल को अब तक धान हस्तांतरित नहीं किया गया है। राइस मिल से प्राप्त सीएमआर को राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति नहीं की गई है। जिलाधिकारी के दिए गए निर्देश के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी निकेश कुमार ने पत्र जारी कर बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2020- 21 में 31 जुलाई 2021 तक अधिप्राप्ति धान के समतुल्य सीएमआर की आपूर्ति की निधि निर्धारित है। उन्होंने बताया कि अधिप्राप्ति कार्य में शिथिलता बरतने एवं आदेश की अवेलना करने के कारण प्रबंधकारिणी को निलंबित करते हुए समिति के कार्यकलाप पर रोक लगा देने की चेतावनी दी गई। पकरी पैक्स, गुनेरी पैक्स गुरुआ, परैया का सोलरा पैक्स, पुनाकला पैक्स, टनकुप्पा पैक्स टनकुप्पा, नगर के खिरियावां पैक्स, डुमरिया के छकरबंधा पैक्स, मोहड़ा के दरियापुर पैक्स, कोंच के सिमरा पैक्स, फतेहपुर के दखिनी लोधवे पैक्स से शोकॉज किया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सभी संबंधित पैक्सो में संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन को अगले आदेश तक स्थगित करने की अनुशंसा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को की है।