पूर्व सांसद पप्‍पू यादव पर प्राथमिकी, अनुमति के बिना मगध मेडिकल के कोविड वार्ड में घुसने का मामला

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में जाप के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व पूर्व सांंसद पप्‍पू यादव पर गया के मे‍डिकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उनपर एपिडेमिक डिजीज एक्‍ट के तहत यह मामला दर्ज कराया गया है।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 10:00 AM (IST) Updated:Tue, 04 May 2021 10:34 AM (IST)
पूर्व सांसद पप्‍पू यादव पर प्राथमिकी, अनुमति के बिना मगध मेडिकल के कोविड वार्ड में घुसने का मामला
पूर्व सांसद पप्‍पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज। फाइल फोटो

गया, जागरण संवाददाता। बिना अनुमति के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज केे कोविड वार्ड में प्रवेश करने को लेकर जन अधिकार पार्टी (JAP) के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व पूर्व सांसद पप्‍पू यादव (Ex MP Pappu Yadav) पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया के डीएम के आदेश पर यह मामला दर्ज कराया गया है। डीएम की अध्‍यक्षता में कोविड 19 से संबंधित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह मामला उठा। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

डीएम के आदेश पर दर्ज की गई प्राथमिकी 

बैठक में डीएम ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अस्पताल में जाकर कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल (Covid Guidelines Protocol) के विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्राथमिकी दर्ज होगी। इस क्रम में ANMMCH के अधीक्षक ने बताया कि एक अप्रैल को जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव सुबह में बिना किसी अनुमति एवं कोविड प्रोटोकॉल के विरुद्ध अपने कुछ समर्थकों के साथ कोविड वार्ड में प्रवेश कर गए। अस्पताल में कार्यरत कर्मी एवं सुरक्षा गार्ड केे मना करने पर भी ज़बरदस्ती भ्रमण किया। इसके कारण कोविड मरीजों का इलाज़ एवं सुरक्षा प्रभावित हुई। उन्‍होंने न ही सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया और न ही पीपीई किट पहना। न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया।

एपिडेमिक डिजीज एक्‍ट के तहत दर्ज हुआ मामला 

पूर्व सांसद पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (Epidemic Disease Act) की धारा 2 (बी) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (बी) के अंतर्गत आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। मेडिकल प्रशासन के अनुरोध के आलोक में थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल ने प्राथमिकी (122/2021) दर्ज की। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है।

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ऑक्सीजन की खपत की विस्तार से समीक्षा की

इधर डीएम ने सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की विस्तार से समीक्षा की। निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की खपत में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी सावधानीपूर्वक कार्य करें। हाई रिस्क कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की शत प्रतिशत कोविड जांच होगी। ज़िले में पांच मुक्तिरथ (शववाहन) तैयार हैं। सभी अनुमंडल में एक-एक तथा गया नगर के लिए एक मुक्तिरथ उपलब्ध है। मीडिया प्रतिनिधि को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण अगले रविवार को प्रभावती अस्पताल के डीईआईसी भवन में होगा। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, एएसपी, सहायक समाहर्त्ता, अधीक्षक/प्राचार्य एएनएमएमसीएच, नजारत उप समाहर्त्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, डीपीएम स्वास्थ्य, वरीय उप समाहर्त्तागण, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित थे।

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