अतिक्रमणकारियों पर अब रहेगी तीसरी आंख की नजर, कैमूर में 22 पर की गई धारा 107 की कार्रवाई

कैमूर जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों से निबटने के लिए नया तरीका अख्तियार किया है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधारपर अतिक्रमणकारियों की पहचान की जा रही है। इस क्रम में मोहनिया के 22 दुकानदारों पर धारा 107 की कार्रवाई की गई है।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 11:26 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 11:26 AM (IST)
अतिक्रमणकारियों पर अब रहेगी तीसरी आंख की नजर, कैमूर में 22 पर की गई धारा 107 की कार्रवाई
सीसीटीवी से रखी जा रही अतिक्रमणकारियों पर नजर। प्रतीकात्‍मक फोटो

मोहनियां (कैमूर), संवाद सहयोगी। अतिक्रमणकारियों (Trespassers) से निबटने के लिए प्रशासन ने अब हाइटेक रास्‍ता अख्तियार किया है। सीसीटीवी कैमरे (CCTV Footage) के फुटेज के आधार पर अतिक्रमणकारियों की पहचान कर उनपर कार्रवाई की जा रही है। मोहनियां के डीसीएलआर राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर 22 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई की गई है।

22 अतिक्रमणकारियों को किया गया चिह्नित

स्टूवरगंज बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर सड़क पर ठेला या अन्य दुकान लगाने वालों को चिह्नित किया गया है। मार्च माह में ही डीएम ने मोहनियां के डीसीएलआर को अतिक्रमणकारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय व अतिक्रमणकारियों के साथ बैठक कर सड़कों को अतिक्रमणमुक्त रखने का निर्देश दिया था। नगर पंचायत की ओर से सड़कों पर कब्जा जमाकर दुकान लगाने वालों को रामगढ़ रोड में आरओबी के नीचे दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित किया गया था। इसके बाद भी अतिक्रमणकारी वहां दुकान न लगाकर स्टूवरगंज  बाजार की सड़क पर ही दुकान लगाते रहे।

अभियान के बावजूद नहीं माने अतिक्रमणकारी

नगर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बीते माह डीसीएलआर के नेतृत्व में दो दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था। पकड़े गए दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया था। बावजूद स्थिति नहीं सुधर रही थी। अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ऐसे दुकानदारों को चिह्नित किया गया है। कुल 22 अतिक्रमणकारियों पर धारा 107 की कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने कहा कि नगर में किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगा। नगर पंचायत द्वारा ठेला पर दुकान लगाने वालों को जगह आवंटित किया गया है। निर्धारित स्थान पर सब्जी की और फल की दुकान नहीं लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जिन्‍हें जहां स्‍थान आवंटित किया गया है वहीं दुकान लगाएं।

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