बालू तस्करों पर शिकंजा कसने को सभी जिलों में डीएम-एसपी चलाएं अभियान: आयुक्त

गया मगध के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे व पुलिस महानिरीक्षक अमित लोढ़ा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए मगध प्रमंडल के सभी पांचों जिलों गया नवादा जहानाबाद अरवल एवं औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन को रोकने व बालू तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 11:54 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 11:54 PM (IST)
बालू तस्करों पर शिकंजा कसने को सभी जिलों में डीएम-एसपी चलाएं अभियान: आयुक्त
बालू तस्करों पर शिकंजा कसने को सभी जिलों में डीएम-एसपी चलाएं अभियान: आयुक्त

गया : मगध के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे व पुलिस महानिरीक्षक अमित लोढ़ा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए मगध प्रमंडल के सभी पांचों जिलों गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद में बालू के अवैध खनन को रोकने व बालू तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने प्रमंडल के सभी डीएम व एसपी को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय बनाकर बालू तस्करों पर अंकुश लगाएं। इसके लिए 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाएं। सभी जिलों के खनन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त सहयोग दिया जाएगा। बालू के अवैध खनन एवं भंडारण पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक ने सभी एसपी को निर्देश दिया जहां बालू का अवैध खनन एवं ढुलाई व भंडारण होता है, उसे रोकने के लिए अपने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करें। अवैध बालू के भंडारण पर भी छापेमारी करने को कहा। आयुक्त व आइजी ने सभी खनन पदाधिकारियों को कहा कि थाना स्तर से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग लेकर बालू तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करें।

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नई अधिसूचना में पुलिस अफसर जब्त कर सकते हैं अवैध खनिज

-बताया गया कि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा 5 जुलाई 2021 को जारी की गई नई खनन संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी अवैध बालू एवं खनिज लदे वाहन को जब्त कर सकते हैं। उनपर खनिज के मूल्य से 25 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला खनन पदाधिकारी, सहायक उप अपर निदेशक खान या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अवैध खनन के लिए ट्रैक्टर से 25 हजार, फुल बाडी ट्रक या डंपर से एक लाख, 10 चक्का से अधिक के वाहन से दो लाख तथा क्रेन, लोडर, ड्रिलिग मशीन, पावर हैमर, कंप्रेसर मशीन की उपस्थिति में चार लाख रुपये शमन शुल्क के रूप में वसूली कर सकते हैं।

पैकेजिग

गया में 56 केस व 10 गिरफ्तार तो औरंगाबाद में 109 केस व 50 किए गिरफ्तार

जासं, गया: गया के डीएम व एसएसपी ने बताया कि जिले में 10 जुलाई से अब तक 56 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 10 गिरफ्तारी हुई है। 68 वाहनों को जब्त किया गया है। जुर्माना 44 लाख रुपये दंड के रूप में वसूले गए हैं। जहानाबाद के डीएम व एसपी ने बताया कि बालू के अवैध खनन के लिए चौकीदार को भी उत्तरदाई बनाना आवश्यक होगा। नवादा के डीएम व एसपी ने बताया कि वारिसलीगंज क्षेत्र में तीन चेक नाका बनाया गया है। नवादा जिले में अब तक 190 छापेमारी की गई है। अरवल के डीएम व एसपी ने बताया कि बालू भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। औरंगाबाद के डीएम व एसपी ने बताया कि अवैध बालू के खनन एवं भंडारण को रोकने के लिए 109 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 50 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 19 वाहनों को जब्त किया गया है। बालू घाटों के समीप लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब हैं उन्हें अतिशीघ्र बनवाए जा रहे हैं। बैठक में प्रमंडल के सभी जिलों के वरीय अधिकारी शामिल हुए।

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