रोहतास के डीएम ने कहा, एंबुलेंस के लिए तय है किराया, अधिक लेने वालों पर की जाएगी प्राथमिकी
कोरोना काल में एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर अब रोक लगेगी। सरकार ने किराये का निर्धारण कर दिया है। अधिक राशि लेने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। रोहतास के डीएम ने अधिकारियों को नजर रखने का निर्देश दिया है।
सासाराम (रोहतास), जागरण संवाददाता । Ambulance owners arbitrary in Corona epidemicआपदा की स्थिति में मनमानी करनेवालों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस क्रम में एंबुलेंस वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। मनमाना किराया वसूलने पर खैर नहीं। सीधे प्राथमिकी होगी। महामारी एक्ट के तहत उन्हें आरोपित किया जाएगा इसके लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार ने डीटीओ, सिविल सर्जन, एसडीएम व अन्य अधिकारियों को नजर रखने का निर्देश दिया है। एंबुलेंस का किराया भी तय कर दिया गया है।
न्यूनतम किराया होगा डेढ़ हजार रुपये
प्रशासन के अनुसार अब एंबुलेंस का न्यूनतम किराया (Minimum Fare) डेढ़ हजार रुपये होगा। डीएम ने कहा कि सरकार ने निजी एंबुलेंसों के लिए किराया निर्धारित किया है। इसके तहत 50 किलोमीटर तक वैन या छोटी कार में बनी एंबुलेंस के लिए आने-जाने का किराया 1500 रुपये, सामान्य एसी एंबुलेंस के लिए 17 सौ रुपये, बोलेरो, सुमो, मार्शल वाले एंबुलेंस के लिए 18 सौ रुपये, बोलेरो, सुमो, मार्शल वाले एसी एंबुलेंस के लिए 21 सौ रुपये तय किए गए हैं।
अधिक दर लेने पर करें शिकायत
वहीं 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। मैक्सी, सिटी राइड, विंगर, टैंपो , ट्रैवलर 14 से 22 सीट वाली एंबुलेंस या जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस, टवेरा एसी एंबुलेंस के लिए 25 सौ रुपये व 50 किलोमीटर से अधिक जाने पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा। डीएम ने कहा कि यह दर गुरुवार से पूरे जिले में प्रभावी हो गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर बिहार महामारी रोग अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सीएस, उपाधीक्षक व अस्पताल के प्रभारी रखेंगे नजर
डीएम ने कहा है कि सिविल सर्जन, अस्पतालों के उपाधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मरीजों के स्वजन से इस बात को ले सुनिश्चित हो लेंगे कि एंबुलेंस चालक कहीं अधिक किराया तो नहीं ले रहा है। डीएम ने कहा कि एंबुलेंस के नये किराये की सूची सभी अस्पतालों में प्रदर्शित की जाएगी। सिविल सर्जन व जिला परिवहन पदाधिकारी इसपर लगातार निगरानी रख कार्रवाई करेंगे।