हत्या के दोषी को दस साल का सश्रम कारावास
गया । त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त गणेश महतो को मंगलवा
गया । त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त गणेश महतो को मंगलवार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी दिया है। घटना छह मार्च 2006 की है। हत्या का कारण भूमि विवाद था। प्राथमिकी के अनुसार गोखुल महतो अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। इसी बीच अभियुक्त ने आकर लाठी डंडा से गोखुल महतो एवं परिवार के साथ मारपीट की। गोखुल के सिर पर लाठी से मारा, जिससे वे जख्मी हो कर गिर गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी सीता देवी के बयान पर बेलागंज थाना काड संख्या 36/2006 दर्ज किया गया था। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।