चेकपोस्टों पर प्रतिनियुक्ति किए गए गठित एसएसटी के दंडाधिकारी

कैमूर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है। ये टीमें वाहनों की जांच करेगी। इस दौरान शराब रुपये आ‍दि पर विशेष ध्‍यान दिया जाएगा। इसको लेकर सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

By Bihar News NetworkEdited By: Publish:Fri, 23 Oct 2020 04:04 PM (IST) Updated:Fri, 23 Oct 2020 04:04 PM (IST)
चेकपोस्टों पर प्रतिनियुक्ति किए गए गठित एसएसटी के दंडाधिकारी
चेकपोस्टों पर प्रतिनियुक्ति किए गए गठित एसएसटी के दंडाधिकारी

भभुआ, जेएनएन। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है। इस टीम में नवप्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सुबह नौ से रात नौ बजे तक जिले के विभिन्न जगहों पर बनाए गए चेकपोस्टों पर ड्यूटी करेंगे। इस टीम के दंडाधिकारी चेकपोस्ट पर अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रियवत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखेंगे। इनके द्वारा जांच किए जाने की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जांच दंडाधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। साथ ही दिनांक, समय, स्थान एवं टीम की पहचान के साथ वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी। प्रत्येक दिन की वीडियोग्राफी का बैकअप सीडी या डीवीडी में अगले दिन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रुपये से अधिक नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग शराब हथियार अथवा दस हजार रुपये के मूल्य से अधिक की ऐसी वस्तुएं ले जाई जा रही हों जिसका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई गैर कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो जब्त किए जाने की कार्रवाई दंडाधिकारी करेंगे। यदि कोई स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक लाख रुपये तक नकदी ले जा रहा है या कोई दल का पदाधिकारी कोषाध्यक्ष के उस प्रमाण पत्र जिसमें राशि एवं उसके अभिप्रेत उपयोग का उल्लेख किया गया हो के साथ नकदी ले जा रहा हो तो सर्विलांस टीम के पदाधिकारी प्रमाण पत्र की एक प्रति रख लेंगे और नकदी जब्त नहीं करेंगे। जांच के दौरान यदि किसी अपराध होने की आशंका हो तो दंडाधिकारी की उपस्थिति में सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार स्टैटिक सर्विलांस टीम के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा नकदी या अन्य मदों की जब्ती की जाएगी एवं उनके द्वारा 24 घंटा के अंदर प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायालय में मामले को प्रस्तुत किया जाएगा।

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