भभुआ : ड्रिप सिंचाई पर मिलेगा 90 फीसदी अनुदान, लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर सरकार किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान देगी। इस पद्धति से जल की एक-एक बूंद को बचाकर फसलों की सिंचाई होगी। कैमूर जिले में 175.56 एकड़ सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Sat, 10 Jul 2021 06:43 AM (IST) Updated:Sat, 10 Jul 2021 09:11 AM (IST)
भभुआ : ड्रिप सिंचाई पर मिलेगा 90 फीसदी अनुदान, लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पर ऐसे लें अनुदान, सांकेतिक तस्‍वीर।

भभुआ, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जल की एक-एक बूंद को बचा कर फसलों की सिंचाई की जाएगी। फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिले के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई करने पर अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कैमूर जिले में इस कृषि यंत्र के माध्यम से सिंचाई करने के लिए 175.56 एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों के किसानों के लिए है। किसानों से इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

होता है यह लाभ

इस संबंध में सहायक निदेशक उद्यान तबस्सुम परवीन ने बताया कि कैमूर जिले के किसानों को कम पानी में अधिक सिंचाई करने के उद्देश्य से इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ किसानों को देने का निश्चय किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रीप सिंचाई पद्धति हेतु 90 प्रतिशत अनुदान सभी श्रेणी के किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य तरीके से खेतों में फसलों की सिंचाई करने की पद्धति से ड्रीप के माध्यम से सिंचाई करने पर लगभग 60 प्रतिशत जल की बचत होती है। जबकि 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक की खपत में कमी, 30 से 35 प्रतिशत लागत में कमी के साथ, 25 से 35 प्रतिशत अधिक फसलों का उत्पादन होता है।

सहायक निदेशक ने बताया कि ड्रीप सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान पपीता, केला, आम, लीची, अमरूद, सब्जी, अनार, गन्ना, अनानास, प्याज की फसलों की सिंचाई की जा सकती है। जबकि मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी में आलू प्याज धान गेहूं सब्जी आज की फसलों की सिंचाईकी जाती है। उद्यान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 21 किसानों का 87.59 अधिष्ठापित कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान स्वयं पूरी राशि लगाकर अथवा अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि भुगतान कर यंत्र क्रय कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने की क्या है प्रक्रिया:

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन किसान भर सकते हैं

किसान अपने पसंद के कंपनी का चयन डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करते समय कर सकते हैं। डीबीटी पोर्टल पर आवेदन भरने के पश्चात  रेफरेंस नंबर लाभार्थी के मोबाइल पर प्राप्त होगा, जिससे किसान सुरक्षित रखेंगे। किसान यंत्र अधिष्ठापन के उपरांत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को कार्य से संतुष्टि के उपरांत ही किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को साझा करें ।

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