गया व बोधगया आयोजना क्षेत्र में निर्माण से पहले प्राधिकार की अनुमति अनिवार्य: आयुक्त

गया गया व बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार अंतर्गत भवन निर्माण व अन्य संरचना के निर्माण से संबंधित नक्शा की स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 23 Aug 2021 11:51 PM (IST) Updated:Mon, 23 Aug 2021 11:51 PM (IST)
गया व बोधगया आयोजना क्षेत्र में निर्माण से पहले प्राधिकार की अनुमति अनिवार्य: आयुक्त
गया व बोधगया आयोजना क्षेत्र में निर्माण से पहले प्राधिकार की अनुमति अनिवार्य: आयुक्त

गया : गया व बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार अंतर्गत भवन निर्माण व अन्य संरचना के निर्माण से संबंधित नक्शा की स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह निर्देश आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष सह मगध प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। प्राधिकार के सचिव को निर्देश दिया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था प्राधिकार की अनुमति के बिना कोई संरचना का निर्माण कराते हैं, तो उन्हें नोटिस भेजें। प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का मुख्य कार्य रेगुलेटरी फंक्शन व प्लानिग फंक्शन है। क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होते हैं उससे संबंधित रिपोर्ट नगर निगम गया/ नगर परिषद बोधगया को देना आवश्यक है। यदि भविष्य में मास्टर प्लान बनता है, तो उसे नगर निगम व नगर परिषद के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य हो रहा है। उसकी सूचना प्राधिकार को देना अनिवार्य होगा। बिहार शहरी योजना एवं विकास नियमावली 2014 के नियम 11 के तहत गया योजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 759 दिनांक 23 अगस्त 2017 के द्वारा किया गया। शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित एवं सुनियोजित विकास के लिए आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है। गया व बोधगया शहर के आसापास आयोजना क्षेत्र अधिकार के तहत अधिसूचित गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया आयोजना प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव हैं। इस प्राधिकार का कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया का कार्यालय में स्थापित है।

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क्षेत्र विकास की स्कीम को लेकर जल्द होगा सर्वेक्षण

-विकास योजनाएं या क्षेत्र विकास की स्कीम को तैयार करने के लिए आयोजना क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। विकास योजना के अनुसार विकास की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा। विकास की अनुमति के लिए उपर्युक्त प्राधिकार को प्रस्तुत दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए विनियमावली द्वारा यथाविहित संवीक्षा फीस देनी होगी। सभी भौतिक आधारभूत संरचना कार्य यथा जलापूर्ति जल और मल निकास, विद्युत, गैस आपूर्ति आदि से जुड़े कार्यों का निष्पादन तथा अन्य सेवाओं और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गया आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 162 राजस्व ग्राम हैं। जबकि बोधगया आयोजना क्षेत्र अंतर्गत कुल 33 राजस्व ग्राम के क्षेत्र शामिल हैं। बैठक में आयोजना क्षेत्र से जुड़े तमाम अधिकारी उपस्थित थे।

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