औरंगाबाद के विधिक सेवा प्राधिकार ने दुष्कर्म मामले में लिया संज्ञान, पीड़िता को सहायता का निर्देश
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने इंटरनेट मीडिया में आयी दो खबरों पर तत्काल संज्ञान लिया है। सामूहिक दुष्कर्म और युवक पर तेजाब से हमला मामले में उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है।
औरंगाबाद, जागरण संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने इंटरनेट मीडिया में आयी दो खबरों पर तत्काल संज्ञान लिया है। रविवार सुबह मदनपुर थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मुफ्फसिल थाना की पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के क्रम में पीड़िता को बरामद करने और आरोपितों की गिरफ्तारी की खबर पर सुध ली। प्राधिकार की पैनल अधिवक्ता स्नेहलता और अर्ध विधिक स्वयं सेवक स्वेता रजनी सिंह को प्रतिनियुक्त करते हुए पीड़िता को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ उसके इलाज, पुलिस के साथ उसकी सहायता, न्यायालय के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज कराने में उसकी मदद उपलब्ध कराने के साथ साथ घटना के विषय में पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि इससे पीड़िता को ससमय हर सहायता उपलब्ध कराया जा सके।
युवक से मारपीट एवं तेजाब से हमला मामले में भी दिया निर्देश
निर्देशानुशार प्राधिकार की पैनल अधिवक्ता तत्काल सदर अस्पताल पहुचीं और पीडिता के इलाज के साथ साथ हर जरूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरी कराने में मदद उपलब्ध कराया। इसके साथ-साथ सचिव ने पिछले दिनों गांधी नगर औरंगाबाद में एक युवक के साथ मारपीट और तेज़ाब हमला की खबरों पर भी संज्ञान लेते हुए प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह और अर्ध विधिक स्वयं सेवक कुंदन कुमार को प्रतिनियुक्त कर घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ताकि उक्त घटना के संबंध में आगे कार्यवाई की जा सके।
स्पेशल कोर्ट में रविवार को भी होता रहेगा काम
स्पेशल कोर्ट में रविवार को भी हाईकोर्ट पटना के आदेशानुसार 28 नवंबर तक सुचारू रूप से कार्य चलती रहेगी। एडीजे-1 सह एसटीएससी कोर्ट में पिछले रविवार 40 और इस रविवार को 20 वाद के सूचकों कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन भेजा गया। एपीपी रविन्द्र कुमार ने बताया कि इससे कोरोना काल से लंबित वादों के निष्पादन में तेजी आएगी। सम्मन प्राप्ति के बाद सूचक अपने वादों के शीघ्र निपटारा हेतु न्यायालय के आदेश का पालन करें। इस मौके पर अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही भी उपस्थित थे।