औरंगाबाद में आज से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू एक से 30 नवंबर तक कर सकते दावा आपत्ति दाखिल

गोह विधानसभा की फोटो मतदाता सूची को लेकर कार्यक्रम तय हो गया है। सात एवं 21 नवंबर को विशेष अभियान दिवस और 20 दिसंबर को दावा आपत्ति का निराकरण होगा। पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची निर्वाचक नियमावली का अंतिम प्रकाशन होगा।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Publish:Sun, 31 Oct 2021 03:16 PM (IST) Updated:Sun, 31 Oct 2021 03:16 PM (IST)
औरंगाबाद में आज से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू एक से 30 नवंबर तक कर सकते दावा आपत्ति दाखिल
आज से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

 संवाद सहयोगी । दाउदनगर (औरंगाबाद):

 गोह विधानसभा क्षेत्र के फोटो युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तय कर दिया गया है। सोमवार को एकीकृत प्रारूप निर्वाचन नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद अन्य कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के बाद निर्वाचन विभाग पटना के आदेश के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी औरंगाबाद ने इस आशय से संबंधित पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि एक जनवरी 2021 की तिथि के आधार पर बिहार विधानसभा की फोटो निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सोमवार को एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद एक से 30 नवंबर तक दावा और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। 

20 दिसंबर को दावा और आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा

सात एवं 21 नवंबर को विशेष अभियान दिवस चलाया जाएगा। जबकि 20 दिसंबर को दावा और आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। फिर पांच जनवरी 2022 को निर्वाचक नियमावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जो महत्वपूर्ण काम किए जाने हैं उसमें प्रारूप प्रकाशन हेतु मतदाता सूची की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर यह जांच कर लेना है कि सभी मतदान केंद्रों की सूची प्राप्त है या नहीं।  सभी बूथ की मतदाता सूची के हेडर पृष्ठ का सत्यापन कराकर 15 नवंबर तक निश्चित रूप से जमा कर देना है। कोई गड़बड़ी न हो यह हमेशा ध्यान देना है और इसके लिए सतर्कता बरतनी है।

राजनीतिक दलों के साथ करनी है बैठक

जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी करनी है। इसमें कहा गया है कि सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें कार्यक्रम की सूचना देते हुए उनसे सहयोग प्राप्त किया जाए। राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया जाना है कि सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलओ (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित करें। प्राप्त विवरण के अनुसार गोह विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात संतोषजनक नहीं है। अतः जनगणना के आंकड़ों के निर्वाचक सूची का लिंगानुपात हो, इस विशेष कार्य योजना बनाकर अभियान के रूप में प्राप्त करना है। डीएम ने कहा है कि एक ही बूथ की निर्वाचक सूची में दोहरी प्रविष्टि तथा मृत मतदाताओं के शाट प्रतिशत नाम विलोपित किए जाने हैं। लंबे समय से सामान्यत: निवास नहीं कर रहे विस्थापित मतदाताओं को एवं अन्य कारणों से भी नियमानुसार विलोपन किया जाना है। मतदान केंद्र वार 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी है। कहा गया है कि आयोग के दिशा निर्देश के तहत विलोपन से संबंधित सारे मामले में कुछ आवश्यक सत्यापन विशिष्ट रूप से किया जाना अनिवार्य है।

प्रमुख व्यक्तियों के नामों की करनी है जांच

जारी पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदाता सूची में सांसद, विधायक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, खिलाड़ियों एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम की जांच बीएलओ के द्वारा करा लेना आवश्यक है। सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में अंकित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने स्तर से डीएम को भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे।

 विशेष कैंप का होगा आयोजन

सात एवं 21 नवंबर को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाना है। इसमें प्रत्येक बीएलओ पर्याप्त संख्या में आवश्यक प्रपत्र छह, सात, आठ एवं आठ क इत्यादि का अद्यतन मतदाता सूची के साथ मतदान केंद्र पर पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कैंप के दिन क्षेत्र भ्रमण कर इसकी जांच की जाएगी तथा अगले दिन प्रखंड वार विधानसभा वार समेकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

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