नाबालिग से दुष्‍कर्म मामले में औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाई कठोर उम्रकैद की सजा, दोषी पर जुर्माना भी लगाया

भियुक्त अंसारी को धारा 376 एबी एवं पाक्सो धारा चार ए में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास के अलावा 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

By Prashant KumarEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 03:36 PM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 03:36 PM (IST)
नाबालिग से दुष्‍कर्म मामले में औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाई कठोर उम्रकैद की सजा, दोषी पर जुर्माना भी लगाया
दुष्‍कर्म के आरो‍पी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह स्पेशल कोर्ट पाक्सो विवेक कुमार की अदालत ने पाक्सो एक्ट मामले में आरोपित ओबरा थाना क्षेत्र के कारा निवासी अंजार अंसार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने अभियुक्त अंसारी को धारा 376 एबी एवं पाक्सो धारा चार ए में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास के अलावा 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा। धारा 342 में एक हजार जुर्माना और जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने पीडि़ता को तीन लाख मुआवजा राज्य सरकार को देने का फैसला सुनाया है। स्पेशल पीपी पाक्सो शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त पर आरोप है कि पांच सितंबर 2018 को नाबालिग को अपने घर में स्नान करते समय जबरन दुष्कर्म किया था।

बताया कि मामले की दर्ज प्राथमिकी में नामजद अन्य अभियुक्त ओबरा के कारा निवासी गोफरान, फैजान, रिजवान को संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। स्पेशल पीपी ने बताया कि इस मामले में सभी गवाहों की मजबूती से गवाही कराई गई। नाबालिग का इलाज करने वाले चिकित्सक से लेकर पुलिस पदाधिकारी ने कोर्ट में गवाही दी।

chat bot
आपका साथी