भभुआ में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन रुकवाई शादी, 14 साल की किशोरी का होने जा रहा था तिलक

चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजावं के ग्राम डोभरी में एक 14 वर्षीय बच्ची का विवाह उसके स्वजनों के द्वारा किया जा रहा था। सूचना जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची तत्काल प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाई गई।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Tue, 01 Dec 2020 05:47 PM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 10:20 AM (IST)
भभुआ में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन रुकवाई शादी, 14 साल की किशोरी का होने जा रहा था तिलक
भभुआ में पुलिस ने एक 14 साल की बच्ची का विवाह रुकवाया।

भभुआ, जेएनएन। चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजावं के ग्राम डोभरी में 14 वर्षीय किशोरी का विवाह उसके स्वजनों के द्वारा किया जा रहा था। तिलक होने की सूचना जैसे ही पहुंची तत्काल प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक उक्त किशोरी का तिलकोत्सव 29 नवंबर 2020 को था। विवाह एक दिसंबर 2020 को व विदाई दो दिसंबर 2020 को निर्धारित थी। प्रशासन के द्वारा तिलकोत्सव के समय ही मौके पर पहुंचकर शादी की रस्म को रुकवा दिया गया।

शादी की सूचना किसी के द्वारा चाइल्डलाइन को देते हुए उक्त किशोरी के साथ उसके पिता का नाम एवं स्थान का जिक्र कर बाल विवाह की बात कही गई थी। साक्ष्य के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र एवं निमंत्रण पत्र की छाया प्रति दी गई थी। जिसके बाद चाइल्डलाइन के द्वारा तत्काल इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी जन्मेजय शुक्ला को दी गई। सूचना में चाइल्डलाइन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जिस किशोरी की शादी होने वाली है, उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चैनपुर थाना के एएसआई गजेंद्र प्रसाद यादव एवं ग्राम पंचायत करजांव के मुखिया के द्वारा मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया।

2 अप्रैल 2006 को हुआ जन्म

इस संबंध में जानकारी लेने पर कैमूर डीआरडीए निर्देशक अजय तिवारी के द्वारा बताया गया कि बाल विवाह की सूचना पर मौके पर पहुंचकर चल रही शादी को रुकवा दिया गया है। उम्र के सत्यापन के लिए रामदुलारी जगदीप प्लस टू उच्च विद्यालय बहुआरा से संबंधित किशोरी का जन्म प्रमाण से संबंधित जानकारियां ली गई हैं। जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उक्त किशोरी का जन्म 2 अप्रैल 2006 का है। मंगलवार को किशोरी के माता-पिता एवं उसके परिजनों को बुलाकर समझाया बुझाया गया है, एवं बाल विवाह कानूनन अपराध है इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। 

chat bot
आपका साथी