औरंगाबाद के देव में छठ मेला पर प्रशासन ने लगाई रोक, बिना टीकाकरण प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा प्रवेश

कोविड-19 को लेकर औरंगाबाद के देव में कार्तिक छठ मेला या महोत्सव का आयोजन इस बार नहीं होगा। देव में छठ पूजा से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। डीएम और एसपी ने समाहरणालय में हुई बैठक में लिया निर्णय।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 07:46 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 07:46 AM (IST)
औरंगाबाद के देव में छठ मेला पर प्रशासन ने लगाई रोक, बिना टीकाकरण प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा प्रवेश
देव में आयोजन को लेकर बैठक करते डीएम सौरभ जोरवाल। जागरण

औरंगाबाद, जागरण संवाददाता।  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को देव कार्तिक छठ मेला को लेकर डीएम सौरभ जोरवाल एवं एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की। निर्णय लिया गया कि कोविड-19 को लेकर देव में कार्तिक छठ मेला या महोत्सव का आयोजन इस बार नहीं होगा। देव में छठ पूजा से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। बताया गया कि हाल के दिनों में विश्व के कई देशों जैसे चीन, ब्रिटेन, रूस में कोविड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई देशों में लाकडाउन, स्कूलों की बंदी, एयरपोर्ट का परिचालन आदि बंद करने का निर्णय लिया गया है।

लाखों की संख्‍या में पहुंचते रहे हैं श्रद्धालु 

पहले का अनुभव रहा है की देव छठ मेला में करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि देव छठ पूजा में किसी भी श्रद्धालु को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छठ पूजा के लिए  प्रत्येक श्रद्धालु के साथ परिवार के अधिकतम 2 से 3 सदस्यों की ही अनुमति रहेगी। किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश मंदिर एवं तालाब क्षेत्र में वर्जित रहेगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को एनएच दो पर देव जाने वाले प्रवेश द्वार एवं देव प्रखंड के अन्य मार्गों से आने वाले यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जाएगा।

जीटी रोड के अलावा विभिन्न स्थलों पर होगी दंडाधिकारी की तैनाती

जीटी रोड के विभिन्न स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। बिना टीकाकरण के आए श्रद्धालुओं को वापस कर दिया जाएगा। डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि देव प्रखंड के शत प्रतिशत स्थानीय लोगों को कैंप लगाकर अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। छठ पूजा के दौरान केवल सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड ही खुला रहेगा। छठ पूजा सादगी पूर्वक मनाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का सजावट की व्यवस्था नहीं की जाएगी परंतु बिजली आदि की व्यवस्था रहेगी। जगह जगह पर श्रद्धालुओं को टेंट बांस, बल्ला, तंबू आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर, तालाब एवं प्रखंड कार्यालय के आसपास मकान मालिकों द्वारा बाहर से आए श्रद्धालुओं को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र देखे आवास मुहैया नहीं कराया जाएगा।

इस स्थि‍ति में प्रमाणपत्र देने पर होगी कार्रवाई

बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के आवास मुहैया कराया जाता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिया गया कि बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में माइकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जनप्रतिनिधियों, मंदिर न्यास समिति के सदस्यों एवं स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ समय समय पर बैठक कर सादगी से छठ पर्व मनाने के लिए बताया जाए। डीएम ने कहा कि जिले के अगल बगल के डीएम एवं सीमावर्ती राज्यों के जिलाधिकारियों को भी देव में कार्तिक छठ पूजा का आयोजन सादगी से कोविड प्रोटोकाल के तहत मनाने की सूचना दी जाएगी। डीडीसी अंशुल कुमार, एडीएम आशीष कुमार सिन्हा, एसडीएम विजयंत कुमार, एसडीपीओ सदर गौतम शरण ओमी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता अविनाश कुमार सिंह, डीटीओ सह डायरेक्टर डीआरडीए बालमुकुंद प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता आलोक राय, जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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