गया में पटाखे की एक बड़े दुकान को किया गया सील, पटाखा की बिक्री पर लगी रोक

बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में दीपावली एवं छठ के मौके पर पटाखा का इस्तेमाल व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखा बेचने वालों की दुकान को सील किया जाएगा।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Tue, 02 Nov 2021 08:38 AM (IST) Updated:Tue, 02 Nov 2021 08:38 AM (IST)
गया में पटाखे की एक बड़े दुकान को किया गया सील, पटाखा की बिक्री पर लगी रोक
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से पटाखा की बिक्री को बैन किया, सांकेतिक तस्‍वीर।

टिकारी (गया), संवाद सहयोगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से दीपावली के अवसर पर पटाखा फोडऩे पर रोक के आदेश के मद्देनजर सोमवार की देर शाम शहर में पटाखे की एक बड़े दुकान को सील कर दिया गया है। टिकारी पुलिस के सहयोग से सीओ आनंद प्रकाश राम ने देवधरपुर मोहल्ला में संचालित जानकी साव के पटाखे की दुकान सील कर दी है।

वहीं दूसरी ओर एसडीओ करिश्मा एवं एसडीपीओ गुलशन कुमार ने दल बल के साथ शहर में पटाखा दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने सभी पटाखा दुकानदारों को पटाखा की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी। एसडीओ करिश्मा ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर थोक विक्रेता वाले दुकान को सील किया गया है। सभी थानाध्यक्षों को निगरानी रखने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। यहां बता दें कि एनजीटी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोग रात आठ से दस बजे तक महज ग्रीन पटाखा फोड़ सकते हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखा की बिक्री व इस्तेमाल का आदेश है।

पटाखा का इस्तेमाल व बिक्री पर प्रशासनिक स्तर से लगा रोक

  शेरघाटी में बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में दीपावली एवं छठ के मौके पर पटाखा का इस्तेमाल व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीओ अनिल कुमार रमन एवं डीएसपी प्रवेंद्र कुमार भारती ने सोमवार को अनुमंडल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शहर में पटाखा की बिक्री एवं पटाखा छोडऩे एवं जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी कर उनकी दुकान को सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि दो पवित्र पर्व दीपावली एवं छठ शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन आम लोगों से सौहार्द के वातावरण में पर्व मनाने की अपील की है। आगामी तीन नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव एवं पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर के मुख्य मार्ग में बड़े व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर मंगलवार के सुबह से रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक एवं मालिक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि छठ के मौके पर शहर में पार्किंग की व्यवस्था निर्धारित की जा रही है। वाहनों का पार्किंग यत्र तत्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई-रिक्शा, आटो एवं अन्य वाहन निर्धारित स्थल पर ही पार्किंग कर सकेंगे। छठ घाटों पर केवल असहाय व्रतियों को ही चार पहिया वाहन से जाने की अनुमति होगी। विशेष परिस्थिति में अधिकारिक आदेश के बाद वाहन का प्रवेश किया जा सकेगा।

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