पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए आचरण प्रमाण पत्र जरूरी नहीं, शपथ पत्र से चल जाएगा काम

पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच कई प्रकार के अफवाह भी जोरों पर है। चुनाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें भी अभ्यर्थियों के लिए आचरण प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद आचरण प्रमाण पत्र के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 03 Mar 2021 12:47 AM (IST) Updated:Wed, 03 Mar 2021 12:47 AM (IST)
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए आचरण प्रमाण पत्र जरूरी नहीं, शपथ पत्र से चल जाएगा काम
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए आचरण प्रमाण पत्र जरूरी नहीं, शपथ पत्र से चल जाएगा काम

मोतिहारी । पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच कई प्रकार के अफवाह भी जोरों पर है। चुनाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें भी अभ्यर्थियों के लिए आचरण प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद आचरण प्रमाण पत्र के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है। बताया गया कि पंचायतों में इस प्रकार बातें फैल गई है कि चुनाव लड़ने वालों को आचरण प्रमाण पत्र देना जरूरी है। इधर पंचात राज पदाधिकारी सादिक अख्तर ने कहा कि इस प्रकार का कोई दिशा-निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त नहीं है। अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के माध्यम से उसमें वर्णित तमाम जानकारियां देनी है। इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षण की श्रेणी में हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। बता दें कि जिले में 405 पंचायतों में चुनाव होना है। इसमें मुखिया, सरपंच, पंसस, पंच, वार्ड सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव होना है। इस स्थिति में व्यवहारिक तौर पर भी यह संभव नहीं है कि इतनी संख्या में आचरण प्रमाण पत्र को बनाया जा सके।

इनसेट एक : नल-जल योजना अधूरा रहा तो मुखिया व वार्ड सदस्य नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

पंचायत के विकास को लेकर सात निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना की मियाद अब समाप्त हो गई है। सभी 405 पंचायतों के सभी वार्डों में जल-जल योजना व गली नाली योजना का क्रियान्वयन किया गया है। वहीं काफी संख्या में ऐसे पंचायत भी हैं जहां इस योजना को लेकर लापरवाही बरती गई है। योजना या तो प्रारंभ ही नहीं हुई या अधूरा पड़ा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब इस प्रकार के पंचायतों को चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। अगर आचार संहिता लगने से पूर्व पंचायत में कार्य को पूरा नहीं किया गया तो वहां के संबंधित मुखिया व वार्ड सदस्य पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित होंगे। सरकार के अपर सचिव ने भी विडियोकांफ्रेंसिग के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी सादिक अख्तर ने कहा कि जिले में इस प्रकार के वार्ड को चिन्हित करने का काम प्रारंभ हो गया है, जहां योजना को लेकर उदासीनता बरती गई है। कहा कि अभी भी वक्त है पंचायत प्रतिनिधि अधूरे कार्य को पूरा करा लें। आचार संहिता लगने से पूर्व कार्य को पूरा कर रिपोर्ट सौंपने वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी व वे चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे।

इनसेट दो :

लिपिकीय व मुद्रण संबंधी भूल को आधार मान नहीं होगा नामांकन रद

पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन की वैसी त्रुटियां जो लिपिकीय, मुद्रण या नजरअंदाज करने वाली है इसको आधार मानकर नामांकन को रद नहीं किया जा सकता। अगर कोई निर्वाची पदाधिकारी ऐसा करता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नामांकन की संवीक्षा का अधिकार निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी को होगा। लेकिन नामांकन को स्वीकृत या अस्वीकृत केवल निर्वाची पदाधिकारी ही कर सकेंगे। अस्वीकृत करने की स्थिति में उसका कारण स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि संवीक्षा सर्वप्रथम उसी का होगा जिसने पहले नामांकन पत्र दाखिल किया हो।

इनसेट

पंचायत चुनाव के लिए कोषांगों का गठन

मधुबन, संस : आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड में विभिन्न तरह के 10 कोषांगों का गठन कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मंगलवार को बीडीओ कुमारी सविता सिन्हा ने बताया कि कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी के रूप में बीईओ उमेश कुमार सिंह, प्रखंउ सहकारिता पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार चौरसिया, कल्याण पदाधिकारी विकास कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी सुमन को प्रतिनियुक्त किया गया है। वही नामांकन कोषांग के लिए सीओ राकेश रंजन, सीडीपीओ विनीता कुमारी, बीएओ राजकिशोर दिनकर, कल्याण पदाधिकारी विकास कुमार, सहकारिता पदाधिकारी जीतेंद्र कुमार चौरसिया, बीईओ उमेश कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है। वही प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों को सभी कोषांगों के कार्यो के नियमपूर्वक संचालन व निष्पादन निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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