स्कूल-कॉलेज,कोचिग व व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंदी का हर हाल में करें पालन : डीएम

मोतिहारी। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने राज्य सरकार द्वारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के

By JagranEdited By: Publish:Sat, 10 Apr 2021 11:53 PM (IST) Updated:Sat, 10 Apr 2021 11:53 PM (IST)
स्कूल-कॉलेज,कोचिग व व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंदी का हर हाल में करें पालन : डीएम
स्कूल-कॉलेज,कोचिग व व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंदी का हर हाल में करें पालन : डीएम

मोतिहारी। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने राज्य सरकार द्वारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्कूल-कॉलेज, कोचिग संस्थान व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित शेड्यूल के तहत हर हाल में बंद रखने का सख्त आदेश दिया है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और जिम्मेवार लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। वे शनिवार को राधाकृष्णन भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं व्यवसायी वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों कोविड-19 के दिशा-निर्देश का पालन करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में अबतक 130 पॉजिटिव मामले मिले हैं। जिले में एक कोविड केयर सेंटर पैरामेडिकल हॉस्टल, सदर अस्पताल में बनाया गया है। जिले में आरटीपीसीआर.से रोजाना जांच होने की संख्या बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले टीकाकरण उत्सव में आमजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जाएगा। कहा गया कि जिले में वैक्सिन की कमी नहीं है। आक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा ट्रेकिग, ट्रेसिग, ट्रीटमेन्ट, काउंसलिग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बैठक मे पुलिस अधीक्षक नवीनचंद्र झा, उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, शशिशेखर चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अनिल कुमार, जिला आपदा प्रभारी ज्योति कुमारी, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी भीम शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी समेत अन्य उपस्थिति थे।

कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन एक नजर में - सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे । पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी।

-30 अप्रैल तक सभी दुकानें संध्या 07 बजे तक ही खुलेंगी। उक्त रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी। दुकानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। - रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा।

- सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे।

-सभी पार्को एवं उद्यानो में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा।

- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

-सरकारी कार्यालयों में वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्ते लागू नहीं होंगी।

-सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी

- प्राईवेट कार्यालयों एव संस्थाओं के व्यवसायिक / गैर व्यवसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।

-सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों - सरकारी एवं निजी- पर रोक रहेगी ।

-अतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी ।

-पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी ।

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