श्रम विभाग की छापेमारी, 26 बाल श्रमिक मुक्त

मोतिहारी। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में श्रम विभाग का विशेष धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघ्

By JagranEdited By: Publish:Sat, 12 Dec 2020 11:17 PM (IST) Updated:Sat, 12 Dec 2020 11:17 PM (IST)
श्रम विभाग की छापेमारी, 26 बाल श्रमिक मुक्त
श्रम विभाग की छापेमारी, 26 बाल श्रमिक मुक्त

मोतिहारी। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में श्रम विभाग का विशेष धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। इस क्रम में कुल 18 प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर 26 बालश्रमिकों को विमुक्त कराया गया। बताया गया कि जायसवाल होटल से तीन, राज होटल, अमित ऑटो छतौनी, वेलकॉमएलायमेंट, न्यू गुप्ता स्वीट्स, साई स्वीट्स, मां जगदंबा मोटरसाइकिल स्पेयर्स से दो-दो, वस्त्र लोक, सोनी होटल, गुप्ता होटल, बंगाली होटल बस स्टैंड, शिवजी किराना स्टोर, गुप्ता स्वीट्स, मार्गदर्शन मिष्ठान भंडार, बिहार मोटर वर्कस, होटल लड्डूज, ओम साई मोबाइल, न्यू भारत होटल से एक-एक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। श्रम अधीक्षक राकेश कुमार रंजन ने बताया कि सभी नियोजकों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। श्रम अधीक्षक ने कहा कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से पचास हजार रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। बचपन अनमोल है। इसे बचाने में समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आने की जरूरत है। धावा दल की टीम में धीरज कुमार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस निरीक्षक रविद्र राम, बाल संरक्षण पदाधिकारी राकेश कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जुली कुमारी, रविद्र भूषण, अनिल कुमार सिन्हा, शंभूनाथ प्रसाद गुप्ता, राम प्यारे लाल, मनोज कुमार, अनुभव कुमार, राम प्रकाश, प्रत्युष्,मो. शौकत अली उमादत्त मिश्रा, समीर दिग्गल, प्रयास संस्था के विजय शर्मा, प्रथम संस्था के दीपू कुमार शामिल थे।

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