जिले में एक दिन के अंतराल पर पांच बजे तक खुलेंगी हर प्रकार की दुकानें, आज से नया नियम लागू

मोतिहारी। कोरोना की दूसरी लहर में नए मामलों में आई कमी को देखते हुए सरकार के आपदा

By JagranEdited By: Publish:Tue, 08 Jun 2021 11:58 PM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 11:58 PM (IST)
जिले में एक दिन के अंतराल पर पांच बजे तक खुलेंगी हर प्रकार की दुकानें, आज से नया नियम लागू
जिले में एक दिन के अंतराल पर पांच बजे तक खुलेंगी हर प्रकार की दुकानें, आज से नया नियम लागू

मोतिहारी। कोरोना की दूसरी लहर में नए मामलों में आई कमी को देखते हुए सरकार के आपदा प्रबंधन समूह ने लॉकडाउन में छूट देते हुए इसे 15 जून तक एक बार फिर विस्तारित कर दिया है। हालांकि इसमें कई प्रकार की छूट दी गई है, जिससे आम लोगों के साथ व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। सुबह छह बजे से दो बजे तक खुलने वाली दुकानें अब शाम पांच बजे तक खुलेगी। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की दुकानें एक दिन अंतराल कर खोली जाएगी। उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध व पीडीएस दुकानें प्रतिदिन सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा। सार्वजनिक वाहन पचास फीसद यात्रियों के साथ चलेंगे। नाइट क‌र्फ्यू को छोड़ निजी वाहनों के परिचालन पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब हर प्रकार के वाहन सुबह पांच बजे से शाम सात बजे तक चलेंगे। सभी सरकारी व निजी कार्यालय खुल जाएंगे। हालांकि कर्मियों की उपस्थिति 50 फीसद होगी। कार्यालय चार बजे तक खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने पत्र जारी करते हुए कहा कि सभी दुकानें एक साथ एक दिन के अंतराल पर खुलेगी। जिला स्तर पर जारी आदेश के अनुरूप सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर 9 जून, 11 जून, 13 जून, एवं 15 जून को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक ही खुलेगी।

जिलास्तर पर जारी आदेश एक नजर में

-सभी सरकारी व निजी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे।

अपवाद : आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, आपदा प्रबंधन इत्यादि। -जिला अंतर्गत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर खुलेंगे। अपवाद: बैंकिग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां। -औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिग एवं केबल सेवा से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल सब्जी की घूम-घूमकर बिक्री। - खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध पीडीएस की दुकान प्रतिदिन सुबह छह से पांच बजे तक खुलेंगी। -दुकानों या प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। -दुकानों या प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। -अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे -इस अवधि में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन सुबह छह से शाम सात बजे तक चलेगा।

-सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान, ट्रेनिग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

-रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन एवं होम डिलेवरी तथा टेकअवे के लिए सुबह नौ बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा। -सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। -सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। -सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल क्लब, स्विमिग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। - सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी। -विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, कितु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्ति भाग लेंगे।

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