हत्या मामले में 38 वर्षों बाद आया फैसला, चार को उम्रकैद की सजा

मोतिहारी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या व जानलेवा हमला के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Nov 2021 10:57 PM (IST) Updated:Sat, 27 Nov 2021 10:57 PM (IST)
हत्या मामले में 38 वर्षों बाद आया फैसला, चार को उम्रकैद की सजा
हत्या मामले में 38 वर्षों बाद आया फैसला, चार को उम्रकैद की सजा

मोतिहारी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या व जानलेवा हमला के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर दो लाख पांच हजार 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में उन चारों अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मगर, संयोग यह कि यह फैसला आने में लगभग 38 वर्ष लग गए। मामले में विचारण के दौरान ही एक-एक कर नौ में से पांच अभियुक्त स्वर्ग सिधार गए। शेष चार अभियुक्तों को ही सुनाई गई, जिनमें सुगौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अंगद राय, शंभू राय, जवाहर प्रसाद राय व सत्यनारायण राय शामिल हैं। बताते चलें कि सुगौली थाना क्षेत्र के मधुमालती निवासी नृपेंद्र प्रसाद राय ने इसको लेकर सुगौली थाना में कांड संख्या- 12/1983 दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने राघव राय, रामचरित्र राय, लालबहादुर राय, महेंद्र राय, विदेश्वरी राय, अंगद राय, शंभू राय, जवाहर प्रसाद राय व सत्यनारायण राय को आरोपित किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी 1983 को जब वे सरेह की तरफ गए तो देखा कि नामजद लोग उसकी खेत में लगी ईंख को जबरन काटकर छिलके निकाल रहे थे। सभी लोग एक साजिश के तहत हरवे हथियार से लैश होकर वहां आए थे। जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो आरोपित लोगों ने उनसभी धारदार हथियार व राइफल-बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया। उनके द्वारा चलाई गई गोली से अनिल कुमार राय की मौत हो गई। वहीं अशोक कुमार राय, विक्रमा राय व अच्छेलाल राय इस जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल हो गए। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर व सहायक अधिवक्ता श्रीमती कृष्णा सिंह ने 13 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। वाद विचारण के दौरान ही एक-एक कर नामजद पांच अभियुक्त राघव राय, रामचरित्र राय, लालबहादुर राय, महेंद्र राय व बिदेश्वरी राय की मृत्यु होती चली गई। न्यायाधीश ने वाद विचारण व दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद बाकी बचे चार अभियुक्त सुगौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी अंगद राय, शंभू राय, जवाहर प्रसाद राय व सत्यनारायण राय को हत्या, जानलेवा हमला व आ‌र्म्स एक्ट आदि मामलों में दोषी पाते हुए अलग-अलग सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। वहीं कारावास में बिताई अवधि का समायोजन सजा की अवधि में कर दी जाएगी।

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