दहेज हत्या मामले में पति, ससुर व देवर को सात-सात वर्षो का सश्रम कारावास

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविद कुमार शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति ससुर व देवर को सात वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 07 Dec 2019 12:42 AM (IST) Updated:Sat, 07 Dec 2019 01:09 AM (IST)
दहेज हत्या मामले में पति, ससुर व देवर को सात-सात वर्षो का सश्रम कारावास
दहेज हत्या मामले में पति, ससुर व देवर को सात-सात वर्षो का सश्रम कारावास

मोतिहारी । चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविद कुमार शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति, ससुर व देवर को सात वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा संग्रामपुर थाना के मंगलापुर निवासी राजकुमार पटेल, उसके पिता सुरेश पटेल व भाई शेषकुमार पटेल को हुई। मामले में रक्सौल थाना के सिहोरवा निवासी सिकंदर पटेल ने संग्रामपुर थाना कांड संख्या-158/2010 दर्ज कराते हुए पांच को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि उसकी बहन रूबी की शादी 2004 में राजकुमार पटेल से हुई थी। दहेज के लिए उसके परिजन उसे हमेशा प्रताड़ित करते थे। 16 दिसंबर 2010 को उन्होंने फोन पर बात की तो उनकी बहन ने बताया कि आप छठ की सौगात लेकर नहीं आए हैं। इसलिए ससुरालवाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2010 को पुन: फोन कर अपनी बहन का हाल जानना चाहा तो फोन रूबी के ससुर सुरेश पटेल उठाया और कहा कि उसकी बहन की मौत हो गई है। वह अपनी बहन के ससुराल गया और पूछताछ की तो पता चला कि दो दिन पूर्व ही उसकी बहन की हत्या कर उसके परिजन शव नारायणी नदी में फेंक दिए हैं। सत्रवाद 70/2013 विचारण के दौैरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने सत्रवाद विचारण के बाद धारा 304बी, 201/34 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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