दहेज हत्या में पति समेत छह ससुराली दोषी करार

पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर शुफिया गौहर की हत्या मामले में बुधवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनायत करीम की अदालत ने पति समेत छह ससुरालियों को दोषी करार दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Mar 2019 12:49 AM (IST) Updated:Thu, 14 Mar 2019 12:49 AM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत छह ससुराली दोषी करार
दहेज हत्या में पति समेत छह ससुराली दोषी करार

दरभंगा । पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर शुफिया गौहर की हत्या मामले में बुधवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनायत करीम की अदालत ने पति समेत छह ससुरालियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषसिद्ध सभी अभियुक्तों की सजा के बिदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए गुरुवार 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है। दोष सिद्ध आरोपियों में मो. आसिफ एकबाल, ससुर मो. शहाबुद्दीन, देवर सैयद एकबाल, सास बीवी रुकसाना, ननद रेहाना सुल्ताना, ननद सह भाभी रजिया सुल्ताना को दोषी करार दिया है। इस हत्याकांड में सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और वकील डॉ. राजीव चन्द्र झा ने अभियोजन पक्ष का सहयोग किया। वाद अभिलेख के अनुसार, अररिया जिला के रामपुर कोदरकट्टी निवासी मो. मोइनुउद्दीन ने अपनी पुत्री शुफिया गौहर की शादी 23 अक्टूबर 2013 को दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाने के ताजविशनपुर डीह अलीनगर निवासी मो. शहाबुद्दीन के पुत्र मो. आसिफ एकबाल के साथ की थी। महज पांच लाख रुपये दहेज की पूर्ति नहीं कर पाने की वजह को लेकर हत्याभियुक्तों ने एक राय कर सल्फास खिलाकर और गला दबाकर नव विवाहिता की हत्या 8 जून 2014 की रात्रि में कर दी। इसकी प्राथमिकी मृतका के पिता ने 9 जून को विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई। 31 अगस्त 2014 को कांड के अनुसंधानक ने छह लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया। अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 9 गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाही हुई। लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो जाने के बाद बुधवार को अदालत ने उपरोक्त सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 304बी और 120 बी में दोषी करार दिया। इसके बाद अभियुक्तों के बंधपत्र को खंडित कर जेल भेज दिया।

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