आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाएं सीसीए : डीएम

हर गांव व टोला का सर्वे कर वहां के थानाध्यक्ष आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की पहचान करें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन करना जरूरी है। यह देख लें कि जो भी आपराधिक प्रवृति के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं उनपर त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ- धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 01:49 AM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 01:49 AM (IST)
आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाएं सीसीए : डीएम
आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगाएं सीसीए : डीएम

दरभंगा । हर गांव व टोला का सर्वे कर वहां के थानाध्यक्ष आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की पहचान करें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन करना जरूरी है। यह देख लें कि जो भी आपराधिक प्रवृति के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं, उनपर त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ- धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाए। उपरोक्त बातें जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने कही। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित आंबेडकर सभागार में पंचायत चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को कही। डीएम ने कहा कि आपराधिक छविवालों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर, चुनाव के दौरान उन्हें लगातार थाना में परेड कराया जाए। साथ ही गंभीर आपराधिक प्रवृति वालों के खिलाफ सीसीए थ्री एवं सीसीए- 12 में जिला बदर के लिए प्रस्ताव दें। सभी संवेदनशील गांव एवं टोलों को चिन्हित करें। इसके लिए थाना स्तर पर कैंप लगाए।

शराब माफियाओं की बनाएं सूची

कहा कि पूर्व का इतिहास है कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब का वितरण एवं उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इसलिए शराब माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनकी सूची बना ले। उनके नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज करें।

चुनाव वाले क्षेत्र में बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होगी बैठक

डीएम ने कहा कि 29 सितंबर को बेनीपुर एवं अलीनगर से पंचायत चुनाव प्रारंभ होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव वाले क्षेत्र में कोई भी जुलूस, आम सभा या बैठक बिना निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के नहीं होगा। कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। साथ ही रात दस से सुबह के छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। किसी भी उम्मीदवार के द्वारा चुनाव के दौरान धर्म, जाति, धार्मिक स्थल का प्रयोग या धार्मिक भावना भड़काने वाला प्रचार नहीं किया जाएगा।

नुक्कड़ सभा से पहले थाने में देनी होगी सूचना, कोविड-19 के नियमों का होगा पालन

उम्मीदवार को नुक्कड़ सभा से पूर्व संबंधित थाना को सूचना देनी होगी। मतदान शुरू होने के 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। कहा कि वैसी विकास योजना, जो पूर्व से स्वीकृत है, चलती रहेगी। वैसे लाभार्थी जो पूर्व से चयनित हैं, उन्हें राशि दी जा सकेगी। योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन नहीं होगा। लेकिन आपदा से संबंधित कार्य पर कोई रोक नहीं रहेगा। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी अजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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गैर-जमानतीय वारंट वाले अपराधियों को दस दिनों में करें गिरफ्तार : एसएसपी

वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने सभी थाना प्रभारी को आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही शस्त्र सत्यापन, शराब एवं आ‌र्म्स की बरामदगी मामले में शीघ्र कार्रवाई, आपराधिक प्रवृति के लोगों को चिन्हित करते हुए गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने तथा उनके विरूद्ध धारा 107 एवं सीसीए -3/12 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हथियार सत्यापन के दौरान हथियार के लिए कितनी गोलियां ली गई हैं तथा वर्तमान में कितनी गोली है, इसका भी सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। सभी थानाध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की घटना घटने पर उनसे जबाव-तलब किया जाएगा और कार्रवाई होगी। सभी नाका को 27 अगस्त से ही चालू कर वाहनों की चेकिग शुरू कर देने के निर्देश दिए। गैर-जमानतीय वारंट वाले अपराधियों को दस दिन के अंदर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। साथ ही अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का सत्यापन भी कर लेने को कहा।

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ग्राम पंचायत सदस्य व पंच को प्रचार वाहन की अनुमति नहीं : अजय

आदर्श आचार संहिता के नोडल पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक उम्मीदवारों के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच के लिए प्रचार हेतु वाहन की अनुमति नहीं होगी। निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त जुलूस के मार्ग एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रचार के दौरान किसी उम्मीदवार को ठेस पहुंचाने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार नहीं किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह या झंडा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

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