बहादुरपुर की खैरा पंचायत के 10 शिक्षकों का नियोजन रद

दरभंगा। बहादुरपुर प्रखंड की खैरा पंचायत के 10 शिक्षकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 11 Oct 2021 11:17 PM (IST) Updated:Mon, 11 Oct 2021 11:17 PM (IST)
बहादुरपुर की खैरा पंचायत के 10 शिक्षकों का नियोजन रद
बहादुरपुर की खैरा पंचायत के 10 शिक्षकों का नियोजन रद

दरभंगा। बहादुरपुर प्रखंड की खैरा पंचायत के 10 शिक्षकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने सोमवार को मामले की विधिवत सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश एवं सरकारी प्रावधानों का अवलोकन करने के बाद शिक्षकों के नियोजन को रद्द करने का आदेश दिया है। जिन शिक्षकों का नियोजन रद्द किया गया है वो खैरा पंचायत के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित हैं। इसमें जगपति ठाकुर, प्रदीप कुमार यादव, राजेश कुमार झा, रेखा कुमारी, अनुप्रिया कुमारी, रंगा कुमारी, ललिता कुमारी, अशोक कुमार अमर, चौधरी राम कुमार राय एवं संतोष कुमार झा शामिल हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खैरा पंचायत के पंचायत सचिव को आदेशित किया है कि अवैध शिक्षकों का नियोजन रद करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय को समर्पित करें। उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया है कि अवैध रूप से नियोजित शिक्षक के विद्यालय उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। आदेश में कहा गया है कि इन शिक्षकों का नियोजन अगस्त 2019 में पंचायत सचिव ने किया था। इसके विरुद्ध सिया शरण यादव ने जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष वाद दायर किया था। वाद के आलोक में 16 अक्टूबर.2018 को जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में उक्त पंचायत शिक्षकों का नियोजन किया गया था। जबकि विभागीय आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि 30 अक्टूबर 2017 के बाद जो भी नियुक्ति की गई है वह अवैध है। 10 शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में कोई भी कार्रवाई पंजी संधारित नहीं है। वर्तमान पंचायत सचिव के प्रतिवेदन के आलोक में 590 अभ्यर्थी ने उस पंचायत में अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था। जिसमें से 10 का चयन किया गया, लेकिन इन शिक्षकों के चयन संबंधित कोई भी कार्यवाही पंजी उपलब्ध नहीं है। समीक्षा में पाया किया गया कि नियोजन प्रक्रिया में उच्च न्यायालय पटना के आदेश की अनदेखी की गई। शिक्षकों के नियोजन के क्रम में आरक्षण रोस्टर बिदु का भी पालन नहीं किया गया। जबकि राज्य अपीलीय प्राधिकार ने सुनवाई करते हुए 10 पंचायत शिक्षकों के नियोजन को अवैध पाया गया था। इसके बावजूद इन शिक्षकों का नियोजन किया गया और वह स्कूल में ड्यूटी भी बजा रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मचा है।

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